मस्तूरी

मस्तूरी थाना के 4 आरक्षकों के उपर लगा अवैध शराब की कार्रवाई में फ़साने का आरोप… पैसो की मांग पूरी न होने पर हुई कार्रवाई

उदय सिंह

मस्तूरी – मस्तूरी थाना मे पदस्थ 4 आरक्षकों के उपर 1,50000 रुपये नही देने पर अवैध शराब के मामले में फ़साने एवं जेल भेजने का आरोप लगा है। मिली जानकारी के अनुसार चकरभाठा थाना क्षेत्र के ग्राम मगरुछला निवासी रामरतन भार्गव पिता लतेल भार्गव उम्र 63 वर्ष ने अपने पुत्र एवं एक अन्य नाबालिग के साथ बिलासपुर पुलिस अधीक्षक कार्यलय मे उपस्थित होकर थाना मे पदस्थ आरक्षक मुकेश राय,आरक्षक चंद्रप्रकाश लहरे, आरक्षक शशिकला कुर्रे एवं आरक्षक दुर्गेश यादव के खिलाफ पुलिस अधीक्षक कार्यालय मे उपस्थित होकर लिखित मे शिकायत की गई है की दिनांक 7/6/2022 को शाम 7 बजे के आसपास आवेदक रामरतन भार्गव के पुत्र चंद्रप्रकाश एवं नाबालिग नाती विक्की भार्गव अपने घरेलू समान लेने के लिए मस्तूरी जा रहे थे।

तभी उन लोग अरपा नदी के किनारे एकांत जगह मे बैठकर अपने पास रखे 2 पांव शराब को दोनो पी रहे थे। तभी चारो आरक्षक सिविल ड्रेस मे मौक़े पर पहुँचे और चंद्रप्रकाश एवं विक्की को पकड़ लिया एवं छोड़ने के एवज मे एक लाख पचास हजार की मांग करने लगे इतने पैसा देने मे असमर्थता जाहिर करने पर गंदी गंदी गालिया एवं जान से मारने की धमकी देने लगे।उसके बाद उक्त दोनो को थाना मस्तूरी लाया गया जिसके पकड़े हुए युवक के पिता बुलाने को बोले तो युवक ने फोन कर अपने पिता रामरतन को बुलाया जो रात 10 बजे थाना मस्तूरी पहुंचे उससे भी उनके बच्चों को छोड़ने के एवज मे 1,50000 की मांग की गई जिसपर प्रार्थी ने 50000 से जायदा नही दे पाने की बात कही फिर आरक्षको द्वारा एक लाख रुपयों मे डिल करने को कहा जिसमे भी प्रार्थी ने नही दे पाने की बात कही जिसके बाद आरक्षकों ने उसके बेटे और नाती को 60 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ न्यायालय मे पेश किया गया।

प्रार्थी ने बताया की उसके बेटे एवं नाती को झूठे प्रकरण मे फसाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है की मस्तूरी थाने मे पदस्थ आरक्षक चंद्रपकाश लहरे नाम का है वो मेरे हीं गांव मगरूछला का है और पूर्व मे उससे विवाद था उसी रंजिश वश मे उनके बेटे और नाति को फसाया गया है।पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है एवं जांच कर उचित कार्यवाही करने की मांग की गई है। इस मामले में मस्तूरी मे पदस्थ आरक्षकों से जब लगे आरोप के संबंध में जानकारी ली गई तो उन्होंने लगे आरोप को बेबुनियाद बताया आरक्षकों ने बताया की उक्त आरोपियों से 60 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ पकड़ा था जिसके उपर विधिसम्मत कार्यवाही की गई है। आरोपियों के परिजनों द्वारा लगाया गया आरोप निराधार है।

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