
रमेश राजपूत
बिलासपुर – तखतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पूरा में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद मारपीट में बदल गया। आरोप है कि देवी प्रसाद साहू, राजेश साहू, रूपेश साहू और उनके अन्य साथियों ने एक परिवार के घर के सामने पहुंचकर गाली-गलौज की। विरोध करने पर आरोपियों ने डंडे और हाथ-मुक्कों से परिवार के सदस्यों पर हमला कर दिया। घटना में शिकायतकर्ता देवेंद्र साहू सहित उसके माता-पिता, भाई, जीजा, बहन और भाभी को चोटें आई हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।
घर के सामने पहुंचकर करने लगे गाली-गलौज
पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, ग्राम पूरा निवासी देवेंद्र साहू निजी नौकरी करता है और अपने माता-पिता के साथ रहता है। 20 अक्टूबर 2026 की रात करीब 8 बजे देवी प्रसाद साहू और उसके भाई के साथ पूर्व में हुए विवाद को लेकर आरोपी उसके घर के सामने पहुंच गए। आरोप है कि वहां उन्होंने देवेंद्र और उसके परिवार के सदस्यों को अश्लील गालियां देना शुरू कर दिया। परिवार ने जब गाली-गलौज करने से मना किया, तो आरोपियों ने जान से खत्म करने की धमकी दी। इसके बाद देवी प्रसाद साहू, राजेश साहू और रूपेश साहू ने कथित तौर पर डंडे से, जबकि उनके अन्य साथियों ने हाथ-मुक्कों से परिवार पर हमला कर दिया।
सिर, पीठ और हाथ में आई चोटें
मारपीट में देवेंद्र साहू के सिर, बाएं हाथ और पीठ पर चोटें आईं। उसके पिता नोहर साहू के सिर और दाहिनी कोहनी में, जीजा प्रेम सागर साहू के कमर के पास और दाहिने हाथ में चोट लगी। वहीं बड़े भाई हिमांशु साहू के सिर, पीठ और दाहिने हाथ में चोटें आईं। इसके अलावा मां अनुराधा साहू की दाहिने हाथ की उंगली, गले और बाएं गाल में, भाभी प्रतिमा साहू के दाहिने गाल तथा बहन आंचल साहू के सीने के पास चोटें आने की शिकायत की गई है। देवेंद्र साहू की शिकायत पर तखतपुर पुलिस ने देवी प्रसाद साहू, राजेश साहू, रूपेश साहू और उनके अन्य साथियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 296, 3(5) और 351(2) के तहत अपराध दर्ज किया है।
दूसरे पक्ष ने भी दर्ज कराई शिकायत
मामले में कृष्ण कुमार साहू की शिकायत के अनुसार, 20 अक्टूबर की रात करीब 8 बजे हिमांशु साहू, नोहर साहू और देवेंद्र साहू ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्के व डंडे से मारपीट की। बीच-बचाव करने पहुंचे उनके बेटे देवी प्रसाद साहू के साथ भी मारपीट की गई। घटना में दोनों घायल हुए। पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2), 296, 3(5) और 351(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
