
तखतपुर टेकचंद कारड़ा

तखतपुर- नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस ने धारा 363 366क 376 पास्को एक्ट चार छह के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया है सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र की एक नाबालिग को कपसिया कला निवासी आरोपी भानु बंजारे पिता शत्रुहन बंजारे उम्र 21 वर्ष बहला-फुसलाकर ले गया और शादी करने का झांसा देकर दैहिक शोषण करता रहा,

मामले में नाबालिग के परिजनों की शिकायत पर थाना प्रभारी पारस पटेल ने टीम बनाकर आरोपी के घर से नाबालिग को बरामद किया और आरोपी के खिलाफ धारा 363 366क, 376 पॉक्सो एक्ट चार छह के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में ले लिया है।