
उदय सिंह
बिलासपुर – थाना कोटा क्षेत्र में क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर धमकी देने और जबरन वसूली करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ग्राम करगीखुर्द निवासी प्रार्थी अभिषेक सिंह ने थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने देव बघेल, विनय साहू और योगेश पाण्डेय उर्फ भूरू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 3(5), 308(7) और 319(2) के तहत अपराध कायम किया है। प्रार्थी के अनुसार 26 फरवरी 2026 की रात लगभग 12:05 बजे आरोपी उसके घर के सामने पहुंचे और करीब 50 मिनट तक गाली-गलौज करते रहे। इसके बाद एक मोबाइल नंबर से फोन कर उसे बाहर बुलाया गया। थोड़ी देर बाद योगेश पाण्डेय ने दोबारा फोन कर उसे मिलने के लिए कहा। आरोप है कि आरोपियों ने उसे CG 10 नंबर की स्कॉर्पियो वाहन में बैठाकर घर से करीब एक किलोमीटर दूर ले गए और 1.50 लाख रुपये की मांग की। रकम नहीं देने पर अवैध नशा सामग्री रखकर फंसाने की धमकी दी गई। डर के कारण प्रार्थी ने 54 हजार रुपये नगद आरोपियों को दे दिए। घटना के दौरान एक सफेद स्कॉर्पियो और एक लाल रंग की स्विफ्ट CG 10 BW 3926 वाहन मौके पर मौजूद थी। प्रार्थी ने देव बघेल, विनय साहू और योगेश पाण्डेय उर्फ भूरू को पहचान लिया है। शिकायत में यह भी उल्लेख है कि आरोपियों ने कोरीपारा पटैता निवासी मनोज यादव के घर जाकर भी गाली-गलौज और धमकी दी। घटना के बाद से पीड़ित परिवार दहशत में है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।