मुंगेली

15 से 17 नवंबर तक शराब दुकान रहेंगे बंद…ड्राई डे किया गया है घोषित

रमेश राजपूत

मुंगेली – जिले में विधानसभा चुनाव को निर्विघ्न एवं निष्पक्षतापूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से 15 नवम्बर से 17 नवम्बर मतदान समाप्ति तक जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दौरान जिले की सभी मदिरा दुकानें बंद रखने के आदेश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राहुल देव ने दिए है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में स्थित समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा फुटकर दुकानों, होटल, रेस्टोरेन्ट, बार, क्लब आदि की समस्त दुकानों, मद्य भण्डारण, भाण्डागार मुंगेली, धूमा स्थित भाटिया वाइन मर्चेंट डिस्टिलरी को मतदान समाप्ति के 48 घंटे के पूर्व अर्थात 15 नवम्बर 2023 की शाम 5 बजे से 17 नवम्बर 2023 को मतदान समाप्ति तक शुष्क अवधि घोषित किया है। उक्त अवधि में समस्त मदिरा दुकानों को पूर्णतः बंद रखे जाने का आदेश दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने उपरोक्त आदेश का पालन कड़ाई से किये जाने के निर्देश दिए हैं।

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