
भुवनेश्वर बंजारे

बिलासपुर – स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों के स्वस्थ होने के बाद उनके डिस्चार्ज के लिए नई नीति लागू कर दी है। लक्षण और लक्षण विहीन, हल्के लक्षण, मध्यम व गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के डिस्चार्ज के लिए अलग-अलग नियम बनाए गए हैं। इसके आधार पर डिस्चार्ज होने बाद भी मरीजों को सात दिन होम आइसोलेशन में रहना होगा। संचालक स्वास्थ्य सेवा छत्तीसगढ़ द्वारा जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है। कि एसिंप्टोमेटिक वाले संक्रमित मरीजो को सैम्पल लिए गए तिथि से 10 दिन बाद डिस्चार्ज माना जाएगा। जिन्हें स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपचार उपरांत यह सलाह दी जाएगी कि वह स्वयं के निगरानी में 7 दिनों के लिए आइसोलेट रहे।

इसी तरह सिंप्टोमेटिक वाले संक्रमित मरीजों को लक्षण शुरू होने के 10 दिन बाद और 3 दिनों तक बुखार नही आने की स्थिति में उन्हें स्वस्थ माना जाएगा। उन्हें भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा डिस्चार्ज के बाद 7 दिनों के होंम आइसोलेट रहने की अनिवार्यता रखी गई है। इस बीच कोविड मरीजो के इलाज की प्रक्रिया और प्रोटोकॉल में किसी भी तरह के बदलाव नही किए गए हैं। संचालक स्वास्थ्य सेवा छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी समस्त जिलों के सीएमएचओ को जारी निर्देश पर यह भी स्पष्ट किया गया है कि 7 दिनों के होंम आइसोलेशन की अवधि पूरा करने के बाद बिना किसी समस्या होने की दशा पर मरीजो को किसी भी तरह की फॉलोअप जांच की भी जरूरत नहीं होगी।