मस्तूरी

क्वारंटाइन नियमों का उल्लंघन, पुलिस ने किया गैर जमानती धाराओं के तहत अपराध दर्ज….भेजा जाएगा जेल

उदय सिंह

मस्तूरी- क्वारंटाइन सम्बंधी शासन के निर्देशों के अनुसार जिस व्यक्ति को इसके दायरे में रखा जाता है, उसे तय समय तक उसका पालन करना रहे, ताकि वायरस के संक्रमण और लक्षणों की पहचान की जा सके। इन दिनों जिले में बड़ी संख्या में ऐसे लोग क्वारंटाइन किये जा रहे है जो बाहर से यहां पहुँच रहे है। शासन के निर्देश अनुसार उन्हें कम से कम 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जा रहा है। मस्तूरी थाना क्षेत्र के भी पाराघाट में विकास वस्त्रकार पिता बलदेव वस्त्रकार जो कि पिछले दिनों कोरबा जिले से आया था उसे 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया गया था, लेकिन उसके द्वारा नियमो का उल्लंघन करते हुए खुले में घूमना फिरना किया जा रहा था,

बाहर से आए हुए लोगो को मस्तूरी क्षेत्र में रखा गया क्वारंटाइन

मामले में पंचायत की सूचना पर तथ्य सही पाए जाने के बाद पुलिस ने क्वारंटाइन नियमों का उल्लंघन के मामले में धारा 188,269 और महामारी अधिनियम की धारा(३) के तहत कार्यवाही की गई है उपरोक्त धारा गैरजमानती है आरोपी को उसके क्वारंटाइन अवधि पूर्ण किए जाने के बाद गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। गौरतलब है कि वायरस के संक्रमण का खतरा बेहद ही प्रभावी है, लिहाज़ा शासन के निर्देशों का पालन अनिवार्य है।

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