
रमेश राजपूत

बिलासपुर – जिले में अब आवास दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी के मामले धीरे धीरे उजागर होने लगे है, पीड़ित आवास न मिलने पर अपनी शिकायत लेकर थाने पहुँच रहे है और उनके साथ हुए धोखे की शिकायत कर रहे है। सरकंडा थाने में इस बार 11 परिवार के लोगों की शिकायत पहुँची है, जिसमें शहर के ही दो शातिर आरोपियों ने 10 लाख 39 हजार की धोखाधड़ी की है, जिनमे सरकंडा निवासी सौरभ दुबे और संगीता बंजारा नामक दो लोगों के नाम सामने आए है, जिन्होंने मिलकर लोगों को धोखा दिया है, यहाँ तक की आरोपियों ने नगर निगम से प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर 10 लाख 39 हजार रुपए और बिजली विभाग से कनेक्शन दिलाने के नाम पर प्रति व्यक्ति 5 हजार के हिसाब से 55 हजार रुपए अलग से वसूल किये है, जिसमें बकायदा दस्तावेज भी फर्जी तरीके से तैयार कर पीड़ितों को सौंपा गया है। जब पीड़ितों को एक साल बाद भी आवास नही मिला तो इस मामले का खुलासा हुआ है। दरअसल खमतराई रोड निवासी विजय लता सोनी ने शिकायत में बताया है कि एक कार्यक्रम के दौरान सौरभ दुबे नामक व्यक्ति निवासी इंद्रप्रस्थ कालोनी सरकंडा बिलासपुर से हुआ था जिसने अपना परिचय छत्तीसगढ़ शासन के बड़े -बड़े मंत्रियों एवं अधिकारियों से होना बताकर मुझे एवं मेरे साथियों को प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत मकान दिलाये जाने का प्रस्ताव रखा एवं बदले में अधिकारियों एवं शासकीय शुल्क के रूप में रकम जमा करने पर प्रधानमंत्री आवास नगर निगम बिलासपुर से आबंटित कराने का आश्वासन दिया एवं बैंक कर्मचारियों से लोन दिलाने की बात भी कही गई सौरभ दुबे एवं संगीता बंजारा के साथ सायरन लगी गाड़ी में आकर मुझसे एवं मेरे परिचय के विजय लता सोनी, मीना मानिक पुरी, गणेशिया यादव, अजय सोनी, मनीष सोनी, नेहा यादव, निखत बेगम, अनिता सोनी, शांति मिश्रा, रीना अवस्थी, से क्रमश: 75 हजार रुपये मुर्गी फार्म के लिए 18 हजार रूपये ,अजय सोनी से एक लाख 30 हजार रुपये, मनीष सोनी से दो मकान के नाम पर दो लाख 60 हजार रुपये, अनिता सोनी से दो मकान के नाम पर दो लाख 60 हजार रुपये मीना मानिकपुरी से 46 हजार रूपये , गणेश यादव से 50 हजार रूपये, शांति मिश्रा से 55 हजार रुपये, रीना अवस्थी से 50 हजार रूपये, नेहा यादव से 50 हजार रुपये ,निखत बेगम से 50 हजार रूपये । कुल राशि 1039000 रुपए एवं बिजली बिल कनेक्शन दिलाने के नाम पर प्रति व्यक्ति 5000 रूपये के हिसाब से लगभग 55 हजार रुपए अतिरिक्त राशि भी सौरभ दुबे एवं संगीता बंजारा के द्वारा लिया गया है। मामले में पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने सौरभ दुबे, संगीता बंजारा के खिलाफ धारा 34-IPC, 420-IPC के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।