
रमेश राजपूत
बिलासपुर – जिला कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश के बाद अब खनिज विभाग हरकत में आया है, लगातार अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन मामले सामने आने के बाद भी खनिज माफ़िया बेफिक्र अपना कारोबार कर रहे है, जो नियमों को ताक में रखकर शासन को करोड़ो की क्षति पहुँचा रहे है। खनिज विभाग ने बीते 2 रातों की चेकिंग कार्रवाई में ही 9 वाहनों को पकड़ा है, जो रेत, चूना पत्थर और मुरुम का अवैध परिवहन कर रहे थे। जिससे स्पष्ट है कि खनिज माफिया अपनी मनमानी कर रहे है। बीती रात भी खनिज विभाग द्वारा ग्राम लोधीपारा,कोनी,सेंदरी, कछार,लोफंदी,मंगला,धुरीपारा, लोखंडी,निरतू, घुटकू ,मोपका,गतौरा,जयराम नगर एवं मस्तूरी क्षेत्र मे रेत खदान एवं खनिज परिवहन कर रहे वाहनों की सघन जांच किया गया। रात्रि के समय लोधीपारा,कोनी,सेंदरी, कछार,लोफंदी,मंगला,धुरीपारा,लोखंडी,निरतू, घुटकू क्षेत्र में खनिज रेत का उत्खनन बंद होना पाया गया।
गतौरा-जयराम नगर-मस्तूरी क्षेत्र में 2 हाईवा को खनिज रेत एवं 1 हाईवा को खनिज निम्न श्रेणी चूना पत्थर/गिट्टी का अवैध परिवहन करते पाये जाने पर जप्तकर खनिज जांच चौकी लांवर (मस्तूरी) में अभिरक्षा में रखा गया है। वाहन हाईवा के चालकों से पूछताछ करने में 2 वाहन चालकों ने खनिज रेत का लोडिंग शिवरीनारायण तथा 1 हाईवा वाहन चालक ने लो ग्रेड डोलोमाइट गिट्टी का लोडिंग अकलतरा दोनों जिला जांजगीर -चांपा से किया जाना बताया है। वैध अभिवहन पास/रायल्टी पर्ची के बिना खनिजों का परिवहन किये जाने के कारण सभी वाहन चालकों/मालिकों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71/खान एवं खनिज(विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 21 के तहत खनिज के अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया है।
ज्ञात हो कि एक दिन पूर्व 4 हाईवा व 1 ट्रेक्टर को खनिज रेत एवं 1 हाईवा को गिट्टी के अवैध परिवहन करते पाये जाने पर जब्त कर प्रकरण दर्ज किया गया है। इस प्रकार दो दिनों में 9 वाहनों को खनिजों के अवैध परिवहन करते पाये जाने पर खनिज नियमों के तहत प्रकरण दर्ज कर जप्त किया गया है।