
रमेश राजपूत

बिलासपुर- गृह मंत्रालय ने रविवार शाम एक आदेश जारी करते हुए देश में समाप्ति के करीब पहुँचने वाले लॉक डाउन की अवधि को अब 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है, जिसे लेकर सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में इसे प्रभावी रूप से लागू करने निर्देश दिए गए है। गृह मंत्रालय ने इस आदेश में देश में कोरोना संक्रमण के ख़तरे के मद्देनजर यह निर्णय लिया है, जिसमें परिवहन के क्षेत्र में माल वाहक वाहनों की आवाजाही को छूट प्रदान किया है,

साथ ही पूर्व की तरह राज्यों में कंटेंटमेंट जोन, रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन और बफर जोन के आधार पर गतिविधियों को संचालित करने अनुमति और प्रतिबंधों को सुनिश्चित करने निर्देशित किया है। आदेश में विस्तृत रूप से ऐसे सभी गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इस आदेश में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रभावी रूप से कर्फ़्यू को लागू रखने आदेशित किया गया है, साथ ही नियमों को प्रभावी रूप से पालन कराने भी कहा गया है और नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए है।
संक्रमण रोकथाम के लिए धारा 144 को 3 महीने के बढ़ाया गया

रविवार को ही प्रदेश में आगामी 3 महीनों के लिए निषेधाज्ञा 144 को बढ़ा दिया गया है, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ गृह विभाग ने आदेश जारी किया है और इसे सभी जिला अधिकारियों को प्रभावी रूप से यथावत रखने निर्देशित किया गया है।