
रमेश राजपूत
बिलासपुर – अरपा भैंसाझार परियोजना में चकरभाठा वितरक नहर निर्माण में भू अर्जन के दौरान तत्कालीन हल्का पटवारी दिलशाद अहमद की भूमिका दोषपूर्ण पाई गई है, जिसकी वजह से उन्हें जांच टीम की रिपोर्ट के बाद अब तखतपुर एसडीएम ने सस्पेंड कर दिया है। ग़ौरतलब है कि अरपा – भैसाझार चकरभाठा वितरक नहर निर्माण के लिये की गई भू – अर्जन की कार्यवाही में जिला स्तरीय जाँच समिति द्वारा की गई जाँच में दिलशाद अहमद तत्कालीन हल्का पटवारी सकरी दोषी पाये गये है । शासन द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियम , 1966 के तहत् नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही कर अवगत करने के निर्देशित किया गया है ।
उक्त संबंध में इस कार्यालय का कारण बताओं नोटिश जारी कर दिलशाद अहमद तत्कालीन हल्का पटवारी सकरी से जवाब लिया गया, जिसमे जवाब संतोषप्रद होना नहीं पाया गया। इसलिए दिलशाद अहमद , तत्कालीन पटवारी सकरी वर्तमान पटवारी तखतपुर प.ह.नं. 28 को छ ग सिविल सेवा ( वर्गीकरण , नियंत्रण तथा अपील ) नियम , 1966 के नियम 9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है । निलंबन अवधि में प.ह.नं. 28 तखतपुर का अतिरिक्त प्रभार व्यासनारायण सिंह क्षत्री पटवारी हल्का नंबर 11- निगारबंद को अपने प्रभार के साथ आगामी आदेश पर्यन्त अस्थायी रूप से सौंपा गया है।