
रमेश राजपूत

बिलासपुर- काफी समय बाद आखिरकार स्वास्थ्य महकमा नींद से जाग ही गया, जिन्होंने मंगलवार को अवैध रूप से संचालित एक पैथोलेब को सील करते हुए कार्रवाई की गई है। डिप्टी कलेक्टर के निर्देश पर नर्सिंग होम एक्ट के तहत सील बंद की कार्यवाही से अन्य संस्थानों में भी हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार शिशु भवन के निकट, ईदगाह चौक पर संचालित मेट्रोपोलिस पैथोलेब का संचालन अवैध रूप से किये जाने की जानकारी मिलने पर डिप्टी कलेक्टर अंशिका पांडेय के निर्देशन में

नर्सिंग होम एक्ट की टीम द्वारा मेट्रोपोलिस लेब का औचक निरीक्षण किया गया नर्सिंग होम एक्ट के तहत आवेदन की जानकारी मांगे जाने पर पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। लेब में कार्यरत कर्मचारी विनोद कौशिक द्वारा जानकारी दी गई कि पैथोलेब में पैथोलॉजिस्ट डॉ मीरा गोयल हैं और यह लेब फरवरी 2020 से संचालित हो रहा है। लेब का संचालन फर्म के माध्यम से किया जाता है। निरीक्षण के दौरान विनोद कौशिक, प्रीति विश्वास, सुमन वर्मा,पंचू निषाद,शुभिकान्त आदि लेब में कार्यरत पाये गए।

अनुज्ञा अधिनियम का पालन नहीं किए जाने से लैब को सील कर दिया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रमोद महाजन नें बताया कि बिलासपुर से नर्सिंग होम टीम में डॉ जी पी नायडू, डॉ बी के वैष्णव द्वारा लेब को सील कर लेब का रजिस्टर जप्त किया गया है। संचालक से संस्थान के संबंध में नर्सिंग होम एक्ट के अन्तर्गत संचालन हेतु दिये गये आवेदन की जानकारी मांगी गयी थी,

संचालक द्वारा उसकी पावती या छ.ग.मेडिकल कौंसिल का पंजीयन प्रस्तुत नहीं किया जा सका, फ़िलहाल स्वास्थ्य महकमे की इस कार्रवाई से अब उम्मीद जगी है कि आगे भी अवैध रूप से संचालित क्लीनिक, नर्सिंग होम और पैथोलेब का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई हो सकती है।
