
रमेश राजपूत
रायपुर – श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर छत्तीसगढ़ में 4 सितंबर 2026 शुक्रवार को ड्राई डे (शुष्क दिवस) घोषित किया गया है। राज्य शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए प्रदेशभर में शराब की बिक्री और परोसने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। शुष्क दिवस के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदेश के मुताबिक 4 सितंबर को प्रदेश की सभी देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा रेस्टोरेंट बार, होटल-बार, क्लब, अहाता और शराब बेचने या परोसने वाले सभी लाइसेंसी प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। भांग और भांगघोटा की फुटकर दुकानें भी इस दिन संचालित नहीं होंगी।

शासन ने स्पष्ट किया है कि ड्राई डे के दौरान किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब या अन्य प्रतिष्ठान अथवा व्यक्ति को शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी। गैरमालिकाना क्लब, रेस्टोरेंट और स्टार होटल भी इस प्रतिबंध के दायरे में आएंगे। वहीं शुष्क दिवस के दौरान शराब के व्यक्तिगत भंडारण और गैर-लाइसेंसी परिसरों में शराब रखने पर भी रोक रहेगी। यदि कहीं अवैध रूप से शराब का भंडारण, बिक्री या परिवहन पाया जाता है तो शराब जब्त कर संबंधित के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। अवैध शराब की बिक्री और परिवहन पर निगरानी के लिए जिला आबकारी कार्यालयों के साथ संभागीय और राज्य स्तरीय उड़नदस्ते सक्रिय रहेंगे। जांच दल संदिग्ध वाहनों और संभावित अवैध भंडारण स्थलों की जांच करेंगे। शासन ने अधिकारियों को शुष्क दिवस के आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।