
रमेश राजपूत
बिलासपुर – शहर में सेमीनार लगाकर भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाने का एक और मामला सामने आया है, जिसमें शहर के 10 से अधिक लोगों के साथ लाखों की धोखाधड़ी कर आरोपी फरार हो गया है। क्रिप्टोकरेंसी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर दोगुना से तीन गुना मुनाफा कमाने का लालच देकर लोगों को फंसाया गया है और पैसे लेकर आरोपी गायब हो गया है। मामले में एक प्रार्थी सहित अन्य ने धोखाधड़ी की शिकायत अब दर्ज कराई है, जिसमें हेमुनगर निवासी प्रार्थी गोपेश्वर प्रसाद साहू ने बताया कि वर्ष 2018 मे राजेन्द्र कुमार बंजारे निवासी चिंगरी थाना अण्डा जिला दुर्ग छत्तसीसगढ् ने बिलासपुर के शिव टाकीज के पास जीत कन्टिनेंटल हाटल मे INFLIV क्रिप्टोकरेंसी नाम से infliv.in बेबसाईट तथा कंपनी का स्वयं मालिक सीईओ बताया एवं कंपनी मे करोडो रूपये का फायदा बताकर कंपनी मे हमे भी पैसा लगाने पर दुगुना-तिगुना मिलेगा कहकर झूठा प्रलोभन देकर हम लोगो से अलग-अलग राशि 10,000 रूपये से 1,00,000 रूपये तक के रूप मे प्रत्येक माह फोन पे एवं गूगल पे तथा नगदी के रूप मे अपने कंपनी के नाम के IDBI BANK दुर्ग खाता क्रमांक 0525102000008877 मे एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाता क्रमांक 32807844566 इंडियन ओव्हरसिज बैंक के खाता क्रमांक 232501000000244 मे तथा इक्विटास बैंक के खाता क्रमांक 100004326666 मे प्राप्त किया । उक्त व्यक्ति के द्वारा अपने कंपनी का कार्यालय दुर्ग जिला मे स्थापित करना बताया था हम लोग उसके कार्यालय मे जाकर पता किये तो वहां पर किसी प्रकार का INFLIV क्रिप्टोकरेंसी का कोई कार्यालय नही था, राजेन्द्र बंजारे को फोन करने पर फोन बंद आने लगा तथा अपने दिये पते पर भी नही मिलता था, उन्होंने अपने जरूरत के रूप मे रखे पैसा मे से नगदी 2,00,000 रूपये एवं शरद मिश्रा से 1,50,000 रूपये अलग-अलग तिथियो मे 7,00,000 रूपये को उसके खाता मे जमा किए तथा विक्की जसवानी, सत्यदेव गुप्ता, गोपाल दत्ता , सुनील गुप्ता, रवि बंजारे ,शेख ताजिम, पी पन्नालाल, नरेन्द्र जायसवाल, संजीव निषाद, मनीष शर्मा सभी निवासी बिलासपुर एवं अन्य लोगो से भी लाखो रूपये INFLIV क्रिप्टोकरेंसी कंपनी मे वर्ष 2018 से 2020 तक इन्वेस्ट कराने के नाम पर करीबन 10,50,000 रूपये की ठगी कर धोखाधडी किया गया है, मामले में सभी ने कार्रवाई की मांग करते हुए पैसे वापस कराने की मांग की है, जिस पर तोरवा पुलिस ने INFLIV क्रिप्टोकरेंसी के CEO राजेन्द्र कुमार बंजारे के खिलाफ धारा 420-IPC के तहत मामला दर्ज कर लिया है।