बिलासपुर

सुबह 7 बजे से 3 बजे तक खुलेंगी दुकानें, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवाजाही पर रोक….जिला प्रशासन ने जारी किए आदेश

रमेश राजपूत

बिलासपुर- देश मे जारी किये गये लॉक डाउन आदेश में गृह मंत्रालय, भारत शासन के आदेश के अनुसार 04 मई , 2020 से दो सप्ताह के लिए वृद्धि करते हुए जिला प्रशासन ने इसे लागू करने आदेश पारित किया है। जिसमे MOHFW द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार बिलासपुर जिला ग्रीन जोन में है , अतः निम्न गतिविधियां 04 मई 2020 से दो सप्ताह के लिए प्रतिबंधित रहेंगी

1 – सभी घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रियों की यात्रा – केवल चिकित्सीय सेवाओं अथवा एयर एम्बुलेंस तथा सुरक्षा प्रयोजन या गृह मंत्रालय से अनुमति प्राप्त प्रयोजन को छोड़कर ।

2 – सभी यात्री आवागमन , रेल के माध्यम से – सुरक्षा प्रयोजन या गृह मंत्रालय से अनुमति प्राप्त प्रयोजन को छोड़कर ।

3 – बस , टैक्सी ( आटो – रिक्शा एवं साईकिल रिक्शा सहित ) तथा कैब एग्रीगेटर सेवाएं

4 – मेट्रो रेल सेवाएं । 5 – व्यक्तियों का अंतर्राज्यीय परिवहन , छूट – चिकित्सीय कारण से / गृह मंत्रालय से अनुमति प्राप्त गतिविधियां ।

6 – सभी विद्यालय , महाविद्यालय , शैक्षणिक / ट्रेनिंग / कोचिंग संस्थान इत्यादि बन्द रहेंगे , परन्तु ऑन – लाईन / डिस्टेंस लर्निग की अनुमति होगी ।

7 – सभी हास्पिटिलिटी सेवाएं बन्द रहेंगी . अपवाद – स्वास्थ्य / पुलिस / शासकीय सेवक / स्वास्थ्य – कर्मी / श्रमिक / पर्यटक सहित फंसे हए लोग एवं क्यारांटाइन सुविधा में उपयोग में लाये जाने वालों को छोड़कर ।

8 – सभी सिनेमा हॉल , शापिंग माल , जिम , खेल परिसर ( स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स ) स्वीमिंग पूल , मनोरंजन उद्यान , थिएटर , बार तथा आडिटोरियम , सभागृह और इस प्रकार के स्थान ।

9 – पान ठेले पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे तथा पान , गुटका , तम्बाक , सिगरेट – बीडी इत्यादि का विक्रय , उपभोग / सेवन प्रतिबंधित रहेगा ।

10 – नाई , सेलून , स्पा आदि सेवाएं भी प्रतिबंधित रहेंगी ।

11 – सभी सामाजिक / राजनैतिक / खेलकूद / मनोरंजन / शैक्षिक / सांस्कृतिक / धार्मिक गतिविधियां / अन्य सामूहिक आयोजन ।

12 – सभी धार्मिक स्थान / पूजा के स्थान आम जन के लिए बंद रहेंगे । धार्मिक सभाएं कड़ाई से प्रतिबंधित रहेंगी । व्यक्तियों की सुरक्षा और उनकी सुरक्षा के उपाय

1 – सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तिगत आवाजाही सायं 7 . 00 बजे से प्रातः 7 . 00 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी ।

वहीँ इनके अलावा ग्रीन जोन में आने वाली अन्य सभी गतिविधियों को अनुमति दी गई है, जो सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित होंगी और जो अन्य जोन में प्रतिबंधित या सीमित अनुमति प्राप्त है। जिला प्रशासन द्वारा इस आदेश से संबंधित विस्तृत गाईड लाइन जारी की गई है, जिसका अवलोकन किया जा सकता है।

error: Content is protected !!
Letest
सुने मकान से ताला तोड़कर नगदी सहित सोने चांदी की चोरी...नाबालिग चोर और खरीददार गिरफ्तार ब्याज का लालच दिखाकर 1 करोड़ 15 लाख की धोखाधड़ी..शातिर आरोपी गिरफ्तार, सीपत: मवेशी तस्करी करते दो आरोपी गिरफ्तार, स्वराज माजदा सहित 17 मवेशी जब्त...पुलिस ने की घेराबंदी, मस्तूरी :- सांप के काटने से 10 माह की मासूम की मौत, दूसरी बच्ची भी गंभीर हालत में सिम्स रेफर..करैत क... ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझी: चकरभाठा हत्या कांड में सास, पत्नी सहित चार गिरफ्तार...1 लाख रुपए में ... पचपेड़ी पुलिस की कार्यवाही: जुआ खेलते 5 गिरफ्तार, 4 फरार आरोपी भी चिह्नित...मौके से नगदी, 6 बाइक जब्... जंगल से भटकर मल्हार पहुँचे दोनो हिरण को वन विभाग और पुलिस ने किया सफल रेस्क्यू...ग्रामीणों ने की मदद VIDEO मल्हार: जंगल से भटके दो हिरण पहुंचे मल्हार….रेस्क्यू में जुटी पुलिस और वन विभाग की टीम मस्तूरी: कलेक्टर ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारीयो की ली बैठक.... योजनाओं की समीक्षा कर दिए निर्देश, जांजगीर: क्रेशर खदान से चोरी हुआ ट्रैक्टर बरामद, आरोपी गिरफ्तार