
रमेश राजपूत

रायपुर – जिले में संक्रमण की रफ़्तार कम होने के बाद आम लोगों और व्यापारियों को थोड़ी राहत देने पर सहमति बन गई है। शहर के बाज़ारों में दुकानें आॕड-इवन अथवा दाएं-बाएं के क्रम में शाम 5 बजे तक खुल सकेंगी। दूसरी तरफ सामान्य दुकानें, किराना स्टोर, मिठाई की दुकान, बेकरी भी शाम 5 बजे तक खुल सकेंगी। हर रविवार को सभी दुकानों को खोलने पर पाबंदी होगी।

इन बाजारों में लागू होगा आॕड-इवन और दाएं-बाएं फार्मूला
– रवि भवन, लाल गंगा कॉम्प्लेक्स और जयराम कॉम्प्लेक्स।
इसी तरह गोल बाजार, मालवीय रोड, बंजारी मार्केट, सदर बाजार, बूढ़ा तालाब से लेकर लाखे नगर, एमजी रोड, गुढियारी बाजार।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि आवश्यकता होने पर नगरीय निकाय एवं पुलिस अधिकारी स्थानीय स्तर पर विचार कर उचित क्रम निर्धारित करेंगे| मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। किसी दुकान में फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए भीड़-भाड़ की स्थिति निर्मित होने या राज्य शासन/इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन होने पर 30 दिन के लिए दुकान सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
सभी प्रकार की मंडियाँ एवं सब्जी बाजार जैसे शास्त्री मार्केट रायपुर इत्यादि आम जनता के लिए बंद रहेंगे| आवश्यक वस्तुओं/माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गोडाउन/मंडियों में थोक माल/कार्गो/फल/सब्जी लोडिंग/अन-लोडिंग की अनुमति रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक रहेगी। फल एवं सब्जी थोक बाजार समयावधि रात्रि 12.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक ही संचालित होगा।
सभी पान/सिगरेट ठेला तथा चौपाटी, चाट, समोसा गुपचुप, फास्ट-फूड इत्यादि के ठेलों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से केवल स्विगी, जोमेटो इत्यादि ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति पूर्ववत रहेगी| ग्राहकों के लिए इन-हाउस डाइनिंग तथा टेक-अवे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। होम डिलीवरी के लिए होटल एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक रहेगा तथा आम जनता हेतु होम डिलीवरी रात्रि 10.00 बजे तक ही की जा सकेगी।