दुर्ग

अनलॉक प्रक्रिया:- जिला कलेक्टर ने जारी किए आदेश, बाज़ार खुलने की टाइमिंग बढ़ाई गई तो इन्हें मिली रियायत…. जानिए क्या है आदेश में

रमेश राजपूत

दुर्ग – जिला कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने दुकानों की टाइमिंग को लेकर आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कलेक्टर डॉ. भुरे ने कहा कि, जो दुकानें शाम 6 बजे तक खुल रही थी। वो अब रात 8 बजे तक खुल सकेंगी। इसी तरह रायपुर में भी दुकान खोलने के समय मे बढ़ोतरी की गई जिसके तहत अब रायपुर में भी 7 बजे तक दुकान खुल सकेंगी।

पढ़िए आदेश

सभी स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल / थियेटर, वाटर पार्क, थीम पार्क तथा सामूहिक भीड़-भाड़ वाले स्थल इत्यादि आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें।स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेगें छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेंस एवं अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियों बंद रहेगी।सभी प्रकार की सभा, रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन तथा सामाजिक, राजनैतिक, खेल, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें।चौपाटी जैसे स्थल नहीं खुलेगें।

जानिए कौन कौन सी सेवाएं होंगी चालू
कंडिका (1) अनुसार प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट / सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी / बाजार, अनाज मंडी, शो-रुम, क्लब, मदिरा दुकानें, ठेला, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क व जिम इत्यादि रविवार को छोड़कर अन्य दिवस में उनके प्रचलित समय से 8.00 बजे तक खोले जा सकेगें।होटल, रेस्टोरेंट्स, क्लब एवं बार रात्रि 10.00 बजे तक खुल सकेगें। आउटसाइड डाइनिंग की भी अनुमति होगी डायनिंग हॉल / रूम में उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी।

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