
भुवनेश्वर बंजारे

बिलासपुर – शासन की नई गाइडलाइन के अनुसार, अब मात्र गंभीर कोविड-19 के ही मरीज को अस्पताल में 10 दिन से अधिक रख कर इलाज किया जाएगा। जबकि बिना लक्षण वाले मरीजो को 10 दिनों के उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। पूर्व के गाइड लाइन के अनुसार लक्षण के आधार पर कोरोना संक्रमित मरीजो की हर तीसरे दिन आरटी पीसीआर जाँच कराई जाती थी। जिसकी दो रिपोर्ट निगेटिव आने पर मरीज को हॉस्पिटल से छुट्टी दी जाती थी। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए नया गाइड लाइन जारी किया गया है। विश्वनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस गाइड लाइन के अनुसार अब कोरोना संक्रमित मरीजो का सेम्पल लेना जरूरी नहीं रहेगा। अगर पहले सेम्पल के बाद मरीज में 10 दिनों तक कोरोना वायरस का कोई लक्षण नजर नहीं आता है तो उसे पूरी तरह स्वस्थ माना जाएगा। वहीं अस्पताल से मरीज की छुट्टी कर दी जाएगी। इस दौरान मरीज का सेम्पल लेना जरूरी नहीं है। हालाकि छुट्टी के बाद उन्हें 7 से 14 दिनों तक होंम क्वॉरेंटाइन में रहना अनिवार्य होगा। जिसकी मॉनिटरिंग स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जाएगी।
संक्रमित मरीजो के लक्षणो के आधार पर पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर से होगी जांच..

गाइड लाइन के अनुसार कोरोना पॉजिटिव के हल्के लक्षण वाले मरीजों के पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर से जांच करना जरूरी है, मरीज को 10 दिनों तक या बुखार के लक्षण नजर नही आने के बाद अस्पताल से छुटी की जाएगी। ऐसे मरीजों के आरटी पीसीआर सेम्पल की जांच कराना जरूरी नहीं होगा।