बिलासपुर

बिलासपुर शहर में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 प्रभावशील….लेनी होगी ऑनलाईन अनुमति

रमेश राजपूत

बिलासपुर – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सौरभकुमार ने बिलासपुर शहर में सार्वजनिक सड़कों के खनन एवं इससे जुड़ी बाधाओं को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश जारी किये हैं। उन्होंने इसके लिए नगरनिगम सीमा क्षेत्र में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133 आज से प्रभावशील कर दिए हैं। शासकीय एवं गैर शासकीय किसी भी प्रयोजन के लिए सड़क खोदने वालों पर यह कानून लागू होगा। इसके साथ ही भविष्य में सड़क खोदने, निर्माण सामग्री संग्रहण आदि करने वालों को ऑनलाईन फार्मेट में जानकारी दर्ज कराकर अनुमति लेनी होगी अन्यथा वैधानिक कार्रवाई की जायेगी। एसएसपी बिलासपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए नगर निगम, राजस्व एवं पुलिस को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चत करने को कहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जिला दण्डाधिकारी को दिये प्रतिवेदन में कहा है कि बिलासपुर शहर में विभिन्न शासकीय एवं गैर शासकीय संस्थाओं द्वारा बेतरतीब एवं अव्यवस्थित तरीके से खनन कार्य प्रारंभ कर दिये जाते हैं। इससे जहां एक ओर सार्वजनिक मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है वहीं संबंधित संस्थानों रिस्टोरेशन कार्य समय पर नहीं कराने पर दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। व्हीआईपी मूव्मेन्ट भी बाधित होता है। मार्ग के खनन से शासकीय सम्पति को भी क्षति पहुंचती है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने एसएसपी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए तत्काल प्रभाव से सीआरपीसी की धारा 133 लागू कर दिये हैं। यह धारा बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में फिलहाल दो महीने के लिए प्रभावशील रहेगी। उन्होंने जारी आदेश में विभिन्न शासकीय एवं गैर शासकीय संस्थाओं द्वारा जिले के अंतर्गत मुख्य मार्ग जो जनता द्वारा विधि पूर्वक उपयोग में लाई जाती है, पर विभिन्न प्रकार के कार्यों हेतु किये जा रहे खनन कारित अवरोध को तत्काल प्रभाव से हटाया जाये एवं कार्य समयावधि में पूर्ण किया जाये। इसके साथ ही भविष्य में सार्वजनिक मुख्य मार्ग पर ऐसे किसी भी प्रकार के खनन, निर्माण सामग्री के संग्रहण करने के पूर्व, व्हीआईपी आगमन के दृष्टिगत एवं जनहित में ऐसे संस्थान निर्धारित ऑनलाईन फार्मेट में जानकारी अपडेट करेंगे। कार्य प्रारंभ करने के पूर्व निर्धारित फार्मेट में खनन प्रारंभ दिनांक, आंशिक रिस्टोरेशन दिनांक, पूर्ण रिस्टोरेशन दिनांक की जानकारी प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा। यह जानकारी जिला प्रशासन की वेबसाईट बिलासपुर डॉट जीओव्ही डॉट इन की लिंक रोड रिस्टोरेशन पर अंकित करनी होगी। इसके अतिरिक्त ऐसे सभी संस्थानों को ईमेल आईडी एवं मोबाईल नम्बर की जानकारी कार्य शुरू करने के पहले जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बिलासपुर को उपलब्ध करानी होगी।

error: Content is protected !!
Letest
बिलासपुर:- डॉक्टर दम्पति के पुत्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या... इकलौते बेटे के जाने से पसरा मातम, साइको किलर का खौफनाक राज़... प्रेमिका के इनकार पर हत्या, शव जलाकर मिटाए सबूत, महिलाओं के कपड़े पहनता... लालखदान रेलवे ट्रेक में मिली थी खून से लथपथ लाश....पुलिस ने सुलझाई दो साल पुरानी ब्लाइंड मर्डर मिस्ट... अवैध नशीली टैबलेट की खेप पहुँचाने वाला आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे...कब्जे से 42 हजार की प्रतिबंधित दवा... तेलसरा में गौरा-गौरी मिटिंग के बाद खूनी विवाद...युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला, 5 आरोपी गिरफ्... तेलसरा में गौरा-गौरी मिटिंग के बाद खूनी विवाद, युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला...पेट की अंतड़िय... मोबाइल ऐप के जरिए क्रेडिट कार्ड के नाम पर 1.69 लाख की ऑनलाइन ठगी...सरकंडा थाने में मामला दर्ज खनिज विभाग की छापामार कार्रवाई... अवैध खनन और परिवहन करते 08 वाहन जब्त, दूसरी पत्नी के विवाद में पहली पत्नी पर ब्लेड से जानलेवा हमला....आरोपी पति पर मामला दर्ज चरित्र शंका में पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या, कोटा पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार