
रमेश राजपूत
बिलासपुर- जिले के यौन उत्पीड़न व अन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं या उनके आश्रितों के लिए क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत राज्य शासन की ओर से 11 करोड़ लाख 50 हजार रुपये आवंटित किए गए हैं। राशि जारी होने के बाद अब पीड़ितों को शीघ्र आर्थिक मदद मिलेगी। दरअसल बिलासपुर उप पुलिस महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर के द्वारा महिलाओ के विरुद्ध होने वाले अपराधों में संवेदनशीलता दिखाते हुए सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया कि पीड़ित महिलाओ को क्षतिपूर्ति योजना 2018 के तहत की आर्थिक सहायता तत्काल दिलाई जाए। जिसको लेकर जिले के थाना प्रभारियों द्वारा हत्या के 11 पंजीबद्ध अपराध के 7 प्रकरणों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजा गया था। जिसमे योजना के तहत 45, लाख की राशि स्वीकृत की गई है। इसी तरह बलात्कार के प्रकरणों में 112 पंजीबद्ध प्रकरण में से 103 प्रकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजे गए थे। जिसमे 66 लाख 50 हजार की राशि स्वीकृत की गई है। जिसका लाभ जल्द ही पीड़ितों को मिल सकेगा। गौरतलब है कि यह योजना दो अक्टूबर 2018 से प्रभावशील है। इसके अंतर्गत अधिकतम क्षतिपूर्ति की सीमा 10 लाख रुपये तक है। जन हानि, दुष्कर्म, अप्राकृतिक यौन हमला, एसिड अटैक और अंगों की क्षति के प्रकरणों में क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जाती है। यदि पीड़िता संयुक्त श्रेणी के अंतर्गत हो तो उन्हें संयुक्त क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। जिले में क्षतिपूर्ति योजना 2018 के तहत पीड़ितों को लाभ दिलाने बिलासपुर पुलिस अधीक्षक द्वारा आभियान चलाया जा रहा है। जिसे भविष्य में भी निरंतर जारी रखने की बात कही जा रही है।