
रमेश राजपूत
बिलासपुर- जिला प्रशासन ने सशर्त छूट की राहत के आदेश में संशोधन करते हुए, पूर्व में सप्ताह में केवल दो दिनों के लिए खोले जाने वाले दुकानों और सेवा संस्थानों को अब तीन दिन खोलने की अनुमति दी है, जिसमे सोमवार, गुरुवार और शनिवार को ऑटोमोबाइल, हवा पंचर, इलेक्ट्रिक, हार्डवेयर, स्टेशनरी, सेनेटरी, प्लम्बर आइटम, पंखा इलेक्ट्रिक की दुकान, निर्माण सामाग्रियों की दुकान आदि शामिल है,
जो सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक सशर्त नियमों के तहत खोले जा सकेंगे।