
उदय सिंह
बिलासपुर – मस्तूरी थाना क्षेत्र में बुधवार 27 अगस्त 2025 को धर्मांतरण कराने के आरोप में पुलिस ने पास्टर संजीव कुमार सूर्यवंशी सहित 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्रार्थी बाबा शर्मा उर्फ पुणेन्द्र कुमार शर्मा, जो हिन्दू संगठन के गौ रक्षक जिला प्रमुख हैं, उन्होंने पुलिस को लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया कि मस्तूरी–पेण्ड्री मार्ग स्थित सांदिपनी स्कूल से पहले खाली पड़े एक पोल्ट्री फार्म में प्रार्थना सभा आयोजित की गई थी। शिकायत के अनुसार, सभा में मौजूद लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए लालच व प्रलोभन दिया जा रहा था। मौके पर लगभग 6 महिलाएं और 8 पुरुष उपस्थित पाए गए। पुलिस ने सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुँचकर बड़ी संख्या में धार्मिक किताबे और डायरी जब्त की और आरोपियों को थाने लाया। प्रार्थी का कहना है कि यह गतिविधि लंबे समय से गुप्त रूप से संचालित की जा रही थी, जिसमें गरीबों और असहायों को इलाज तथा आर्थिक मदद का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की गतिविधियां समाज के सांप्रदायिक सौहार्द को प्रभावित कर सकती हैं और तनाव की स्थिति उत्पन्न कर सकती हैं। पुलिस ने मामले में धारा 299-बीएनएस, 3(5)-बीएनएस तथा छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 1968 की धारा 3 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी है।