
रमेश राजपूत
बिलासपुर – तखतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम जरेली में एक युवक की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने जांच पूरी कर दुकान मालिक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार शिवा ट्रेडर्स के संचालक भागीरथी जायसवाल 62 वर्ष ने चोरी की घटनाओं से बचाव के लिए अपनी दुकान में खतरनाक इंतजाम कर रखा था। वह दुकान के हाल के ऊपर जी.आई. तार को बिजली बोर्ड से जोड़कर इस तरह सेट करता था कि यदि कोई चोर छत से घुसने का प्रयास करे तो उसे करंट लग जाए। पुलिस जांच में पाया गया कि 16 अगस्त की रात दुकान बंद करने के बाद आरोपी ने करंट का कनेक्शन चालू छोड़ दिया था। अगले दिन सुबह जब वह सफाई करने पहुंचा तो सीढ़ी के पास एक युवक मृत अवस्था में मिला। मृतक की पहचान अर्जून पात्रे 30 वर्ष निवासी ग्राम नगोई के रूप में हुई। पीएम रिपोर्ट में उसकी मौत करंट लगने से होना पाया गया। विद्युत विभाग की जांच में पुष्टि हुई कि दुकान में लगाए गए तार से ही हादसा हुआ और आरोपी ने लापरवाहीपूर्वक बिजली जोड़ा था। घटना के संबंध में पहले मर्ग दर्ज हुआ था, जिसके बाद विवेचना में स्पष्ट हुआ कि भागीरथी जायसवाल की लापरवाही से युवक की जान गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 106(1) BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। बहरहाल चोरी रोकने का यह तरीका बेहद खतरनाक और असंवैधानिक था, जिससे एक युवक की जान चली गई।