छत्तीसगढ़बिलासपुर

लोकसभा निवार्चन 2019 मुद्रक और प्रकाशक को प्रचार सामग्री में लिखना होगा नाम, पताः कलेक्टर कलेक्टर ने ली मुद्रकों एवं प्रकाशकों की बैठक

जो कोई व्यक्ति उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन करेगा, उसे 6 माह तक की जेल अथवा 2000/- रूपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डनीय होगा

बिलासपुर प्रवीर भट्टाचार्य

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ.संजय अलंग ने लोकसभा निर्वाचन 2019 के तारतम्य में निर्वाचन, पोस्टर्स, पम्पलेट्स आदि के मुद्रण के संबंध में प्रकाशकों एवं प्रिंटिंग प्रेस संचालकों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने निर्देश दिये कि प्रत्येक निर्वाचन सामग्री या पोस्टर के मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता अवश्य अंकित होना चाहिये। कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को उस दशा में, के सिवाय न तो मुद्रित करेगा और न मुद्रित करायेगा, जिसमें वह उसके प्रकाशक की अनन्यता के बारे में अपने द्वारा हस्ताक्षरित और ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा जो उसे स्वयं जानते हैं, अनुप्रमाणित द्विप्रतीक घोषणा मुद्रक को परिदत्त कर देता है। उस दशा में, के सिवाय न तो मुद्रित करेगा और न मुद्रित करायेगा। जिसमें कि मुद्रक घोषणा की एक प्रति दस्तावेज की एक प्रति के सहित, उस दशा में जिसमें वह राज्य की राजधानी में मुद्रित की जाती है तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को तथा, किसी अन्य दशा में उस जिले के जिसमें कि वह मुद्रित की जाती है, जिला मजिस्ट्रेट को दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात युक्तियुक्त समय के भीतर भेज देता है।
दस्तावेज की अनेकानेक प्रतियां बनाने की किसी ऐसी प्रक्रिया की बाबत्, जो हाथ से नकल करके ऐसी प्रतियां बाने से भिन्न हैं, यह समझा जायेगा, कि वह मुद्रण है, और ‘‘मुद्रण’’ पद का अर्थ तदनुसार लगाया जायेगा तथा ‘‘निर्वाचन पुस्तिका या पोस्ट’ से किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन को संप्रवर्तित या प्रतिकूलतः प्रभावित करने के प्रयोजन के लिये वितरित कोई मुद्रित पुस्तिका, परचा या कोई अन्य दस्तावेज या निर्वाचन के प्रति निर्देश करने वाला कोई प्ले कार्ड या पोस्टर अभिप्रेत हैं, किन्तु किसी निर्वाचन सभा की तारीख, स्थान और अन्य विशिष्टियों को केवल आख्यापित करने वाला या निर्वाचन अभिकर्ताओं को चर्चा संबंधी अनुदेश देने वाला कोई परचा, प्ले कार्ड या पोस्टर इनके अंतर्गत नहीं आता।
जो कोई व्यक्ति उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन करेगा, उसे 6 माह तक की जेल अथवा 2000/- रूपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

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