राष्ट्रीय

मतदान के 48 घंटे के अवधि के दौरान ओपिनियन पोल या पोल सर्वे का प्रदर्शन इलेक्ट्राॅनिक मीडिया में नहीं किया जा सकेगा

इलेक्ट्राॅनिक मीडिया द्वारा इसका प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसके प्रचार पर प्रतिबंध लगाया गया है

बिलासपुर प्रवीर भट्टाचार्य

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 11 अप्रैल 2019 गुरूवार को पूर्वान्ह 7 बजे से 19 मई 2019 रविवार को अपरान्ह 6ः30 बजे के बीच की अवधि के दौरान निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार क एक्जिट पोल का संचालन तथा प्रिंट एंव इलेक्ट्राॅनिक मीडिया द्वारा इसका प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसके प्रचार पर प्रतिबंध लगाया गया है।

इसके अतिरिक्त संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले का किसी भी ओपिनियन पोल या अन्य किसी पोल सर्वे के परिणामों सहित प्रदर्शन किसी भी इलेक्ट्राॅनिक मीडिया से करने पर प्रतिबंध रहेगा।

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