
उदय सिंह
बिलासपुर – थाना पचपेडी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जोंधरा में खेत की घेराबंदी में लगाए गए अवैध बिजली करंट की चपेट में आने से 16 वर्षीय नाबालिग की दर्दनाक मौत हो गई थी। पुलिस ने मर्ग जांच के बाद खेत मालिक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और विद्युत अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी गौरव केंवट पिता विनोद केंवट उम्र 16 वर्ष, निवासी ग्राम जोंधरा, थाना पचपेडी की मृत्यु दिनांक 04 अक्टूबर 2025 को शाम लगभग 4 बजे ग्राम जोंधरा स्थित मुन्नी लाल प्रजापति के खेत में हुई। मृतक खेत के पास गया था, जहां खेत की सुरक्षा के लिए लगाए गए बिजली प्रवाहित तार की चपेट में आने से उसे जोरदार करंट लगा और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। घटना के संबंध में थाना पचपेडी में मर्ग क्रमांक 65/2025 धारा 194 बीएनएसएस के तहत मर्ग कायम कर जांच की गई। मर्ग जांच के दौरान मर्ग इंटीमेशन, पंचनामा, स्थल निरीक्षण, परिजनों एवं गवाहों के कथन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित चिल्हाटी के कनिष्ठ यंत्री की जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की मृत्यु का कारण इलेक्ट्रिक शॉक बताया गया है।

जांच में यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी मुन्नी लाल प्रजापति पिता नान्हु प्रजापति, निवासी ग्राम जोंधरा, ने अपने खेत की घेराबंदी में अवैध रूप से बिजली कनेक्शन लगाकर करंट प्रवाहित किया था। विद्युत विभाग की रिपोर्ट में उक्त कनेक्शन को अवैध बताया गया है। आरोपी यह जानते हुए भी कि इस तरह के करंटयुक्त तार से किसी व्यक्ति या जानवर की मृत्यु हो सकती है, उसने लापरवाहीपूर्वक यह व्यवस्था की, जिससे नाबालिग गौरव केंवट की जान चली गई। पुलिस ने मर्ग जांच पूर्ण होने के बाद आरोपी के विरुद्ध धारा 105 बीएनएस एवं धारा 135 विद्युत अधिनियम 2005 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।