
रमेश राजपूत
बिलासपुर – सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत अग्रसेन चौक के पास नगर निगम की टीम के साथ अभद्रता और शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में एक दुकानदार के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। वरिष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षक एवं स्वच्छता पेट्रोलिंग अतिक्रमण शाखा प्रभारी दीपक कुमार पंकज की शिकायत पर पुलिस ने संजय जींस दुकान के संचालक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 132 और 221 के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। प्रार्थी दीपक कुमार पंकज ने थाने में लिखित आवेदन देकर बताया कि वे नगर पालिक निगम बिलासपुर में वरिष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। 17 जनवरी 2026 को वे अपनी स्वच्छता पेट्रोलिंग और अतिक्रमण हटाओ टीम के साथ अग्रसेन चौक से पुराने बस स्टैंड की ओर अभियान चला रहे थे। इस दौरान सड़क और नाले पर अवैध रूप से खड़े वाहनों के कारण यातायात बाधित हो रहा था। टीम द्वारा नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए चार दुकानों पर एक-एक हजार रुपये का चालान काटा गया। इसी बीच संजय जींस दुकान का संचालक मौके पर पहुंचा और चालान कार्रवाई का विरोध करने लगा। शिकायत के अनुसार आरोपी ने नगर निगम कर्मियों से धक्का-मुक्की की, अभद्र भाषा का प्रयोग किया और काटी गई रसीद को मोड़कर फेंक दिया।

इतना ही नहीं, उसने अन्य व्यापारियों को भी भड़काते हुए घेराव करने की कोशिश की और चालान की राशि वापस करने का दबाव बनाया। आवेदक ने बताया कि कुछ दिन पूर्व ही एएसपी और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में संयुक्त अभियान चलाकर व्यापारियों को सख्त हिदायत दी गई थी कि दुकान के सामने सड़क और नाले पर वाहन खड़े न किए जाएं। इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन किया गया और कार्रवाई करने पर निगम कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। घटना के बाद नगर निगम की टीम ने सिविल लाइन थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आवेदन की जांच के बाद प्रथम दृष्टया मामला सही पाए जाने पर आरोपी दुकानदार के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि शासकीय कार्य में बाधा डालना गंभीर अपराध है और इस मामले में नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम प्रशासन ने भी इस घटना की निंदा करते हुए कहा है कि शहर में अतिक्रमण और यातायात बाधा के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और शासकीय कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।