
रमेश राजपूत
बिलासपुर – थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत सत्यम चौक स्थित आइवरी स्पा सेंटर से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां स्पा सेंटर की आड़ में अनैतिक गतिविधियों के लिए एक महिला कर्मचारी को प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगा है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने स्पा सेंटर की संचालिका पूजा ढकाल एवं मैनेजर नीरू तमंग के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने थाना सिविल लाइन में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया कि उसे आइवरी स्पा सेंटर में मासिक वेतन पर नौकरी पर रखा गया था। प्रारंभ में कार्य सामान्य बताया गया, लेकिन कुछ समय बाद उससे उसकी इच्छा के विरुद्ध अनैतिक कार्यों में शामिल होने के लिए दबाव बनाया जाने लगा। विरोध करने पर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और सहयोग नहीं करने की स्थिति में बदनाम करने तथा उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई। पीड़िता का आरोप है कि संचालिका और मैनेजर द्वारा लगातार दबाव और धमकियों के कारण वह मानसिक तनाव में आ गई, जिसके बाद उसने हिम्मत जुटाकर थाने में शिकायत दर्ज कराई। आवेदन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि स्पा सेंटर की आड़ में अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही थीं और कर्मचारियों को मजबूर किया जाता था। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 143(1)(2), 296, 351(3), 3(5) तथा अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम की धारा 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि पीड़िता के बयान, उपलब्ध साक्ष्यों एवं अन्य तथ्यों के आधार पर मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार जांच के दौरान स्पा सेंटर की गतिविधियों, कर्मचारियों की भूमिका और अन्य संभावित पीड़ितों से भी पूछताछ की जाएगी। मामले के खुलासे के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और स्पा सेंटरों की गतिविधियों पर निगरानी की मांग भी उठने लगी है।