
रमेश राजपूत
बिलासपुर – थाना तखतपुर क्षेत्र में टोनही प्रताड़ना से जुड़े मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह कार्रवाई टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के तहत की गई है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थीया ने 5 अप्रैल 2026 को थाना तखतपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि उसके घर के पास रहने वाला देवेन्द्र बघेल गिर गया था। गिरने की आवाज सुनकर जब वह बाहर निकली, तभी देवेन्द्र की मां सुमित्रा बाई वहां पहुंची और दोनों ने मिलकर प्रार्थीया को गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। मामले में पुलिस ने प्रारंभिक रूप से भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296, 351(3), 115(2) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान यह सामने आया कि आरोपियों ने पीड़िता को टोनही कहकर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। इसके बाद प्रकरण में टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 की धारा 4 और 5 भी जोड़ी गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और एसडीओपी कोटा नूपुर उपाध्याय के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी देवेन्द्र बघेल 28 वर्ष और सुमित्रा बाई बघेल 49 वर्ष निवासी ग्राम ढनढन, थाना तखतपुर को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इस कार्रवाई में थाना तखतपुर पुलिस टीम के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों का भी सराहनीय योगदान रहा।