
उदय सिंह
बिलासपुर – जिले के पचपेड़ी थाना क्षेत्र में धान बिक्री के नाम पर 4 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने प्रार्थी सोनू गौरहा की शिकायत पर आरोपी राजेश कुमार साहू के खिलाफ धारा 318(4) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम केंवटाडीह भुतहा निवासी सोनू गौरहा ने थाना पचपेड़ी में शिकायत दर्ज कराई कि उसने जनवरी 2026 में ग्राम ससहा निवासी राजेश कुमार साहू को 143 क्विंटल धान 2800 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेचा था। धान की कुल कीमत 4 लाख 400 रुपये हुई थी। आरोपी ने भुगतान बाद में करने की बात कही थी, लेकिन बार-बार मांगने के बावजूद रकम नहीं लौटाई। पीड़ित के अनुसार बाद में आरोपी ने इलाहाबाद बैंक शाखा कोसला का 4 लाख रुपये का चेक दिया। यह चेक 20 फरवरी 2026 को केंवटाडीह स्थित भुतहा शनि मंदिर के पास दिलेराम साहू की मौजूदगी में सौंपा गया था। सोनू गौरहा ने भरोसा कर चेक स्वीकार कर लिया।
जब उसने 5 मई 2026 को उक्त चेक को बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा मल्हार में जमा किया तो अगले दिन बैंक से चेक रिटर्न कर दिया गया। इसके बाद पीड़ित ने 11 मई को इंडियन बैंक (पूर्व में इलाहाबाद बैंक) शाखा कोसला पहुंचकर जानकारी ली। वहां बैंक कर्मियों ने बताया कि संबंधित खाता 29 अक्टूबर 2024 से बंद है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने जानबूझकर बंद खाते का चेक देकर उसके साथ 4 लाख रुपये की धोखाधड़ी की। इतना ही नहीं, 16 मई को थाना पहुंचने पर आरोपी ने उसे देख लेने की धमकी भी दी, जिससे वह भयभीत है। पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।