
रमेश राजपूत

बिलासपुर- मुख्य न्यायमूर्ति एवं जस्टिस पी पी साहु की खण्डपीठ ने महापौर चुनाव को लेकर प्रस्तुत याचिका पर राज्य द्वारा प्रस्तुत जवाब उपरांत याचिकाकर्ता को प्रति उत्तर प्रस्तुत करने हेतु समय दिया है, राज्य सरकार द्वारा कल देर रात को जवाब प्रस्तुत किया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजीव श्रीवास्तव, रोहित शर्मा, प्रतीक शर्मा, आशुतोष पाण्डे एवं राज्य शासन की ओर से महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा ने पैरवी की। याचिकाकर्ता लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह की ओर से अधिवक्ता रोहित शर्मा ने राज्य द्वारा प्रस्तुत जवाब पर न्यायालय के समक्ष मौखिक आपत्ति करते हुए कहा की राज्य ने 27 नवंबर 2019 की ऐफिडेविट मे प्रस्तुत जवाब मे वर्तमान मे विधानसभा का सत्र आहुत ना होने का कथन किया है, जबकी आश्चर्य यह है की याचिकाकर्ता स्वयं विधानसभा का विधायक होने के नाते 25 नवंबर से विधानसभा की कार्यवाही मे निरंतर उपस्थित है। शासन के द्वारा भले ही त्रुटिवश ऐसी गलती इतने महत्वपर्ण विषय पर किया जाना न्याययोचित नही है। विस्तृत आपत्ति जवाब के साथ दाखिल की जाएगी।