बिलासपुर

भूपेश सरकार को फिर एक झटका, हाईकोर्ट ने सहकारी समितियों को भंग करने का फैसला किया खारिज, कहा निर्वाचित पदाधिकारियो को भंग करना गलत

रमेश राजपूत

बिलासपुर- प्रदेश की तमाम सहकारी समितियों को भंग करने के राज्य सरकार के आदेश को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है, सरकार ने एक झटके में राज्य की 1333 सहकारी समितियों को भंग कर दिया था, जिसके पीछे सोसायटी पुर्नगठन की मंशा जाहिर की गई थी। सहकारी समितियों को भंग किए जाने के शासन के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में 170 से ज्यादा याचिकाएं समितियों द्वारा दायर की गई थी, जिस पर चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने सुनवाई के बाद शुक्रवार को अहम फैसला सुनाते हुए भूपेश सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया, याचिकाओं में प्रजातांत्रित तरीके से चुनी हुई समितियों को भंग करने को गलत बताया गया है।

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