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नई दिल्ली- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि, संज्ञेय अपराध की सूचना पर अपराध दर्ज किए जाएँ, जबकि उसमें यौन अपराध की सूचना हो तो शून्य पर अपराध क़ायम किए जाए। ऐसा नहीं किया पाए जाने पर अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय का यह पत्र हालिया कई मामलों की उन शिकायतों के बाद बतौर रिमाइंडर जारी हुआ है जहां अपराध की सूचना दी गई लेकिन पुलिस ने सूचना पर ध्यान नहीं दिया, जिसके परिणाम गंभीर घटनाओं के रुप में सामने आए हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया है
“ हम सभी राज्यों केंद्र शासित राज्यों से आग्रह करते है कि वे यह पुष्ट कर लें कि इस बात का सख़्ती से पालन हो कि, यदि किसी संज्ञेय अपराध की सूचना आई है तो उस पर अपराध क़ायम किया जाए, क़ानून में शून्य पर भी अपराध दर्ज किए जाने का प्रावधान है। इन संज्ञेय अपराधों में महिलाओं पर यौन हमले के मामले भी शामिल हैं।इसे ध्यान रखें कि, यदि इसमें चूक पाई जाती है तो पुलिस अधिकारी पर दंडात्मक कार्यवाही की जाए”
