छत्तीसगढ़रायगढ़

खरसिया का बहुचर्चित रोहडा़ मर्डर केस सभी12अारोपियों को हुयी आजीवन कैद

रायगढ़ जिले के इतिहास में अब तक का सबसे बडा़ फैसला

रायगढ़ रमेश अग्रवाल

बुधवार को खरसिया के बहुचर्चित रोहडा़ मर्डर केस में आया जिसमें सभी 12 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी महज एक शर्ट के मामले को लेकर हुये इस दिल दहला देने वाले हत्या कांड में बलवा की स्थिती निर्मित हो गयी थी और आरोपियों ने व्यापारी को इस तरह बेतहाशा पीटा की उसकी मौत हो गयी यह घटना 27 सितंबर 2017 की हैं जिसमें आरोपी विद्यानंद राठोर राजेश राठौर रामभगत राठौर द्रोण राठौर युगांश राठौर राजेश कुर्रे राजकुमार सिदार युदधिष्ठिर राठौर भोला निषाद गोपाल निषाद विक्की सिंह व प्रशांत राठौर के विरुध्द पुलिस ने 458, 147, 148,294,506बी,302/149 के तहत मामला दर्ज किया था

मृतक अर्जुन रोहडा़ की कपडे़ की दुकान खरसिया मंगल बाजार में हैं जहां से सापिया निवासी विद्यानंद राठौर ने एक पेंट व शर्ट खरीदी उसी शाम 6.30 बजे के लगभग उसने कपडा़ पंसद नहीं है कह कर शर्ट वापस कर पैसे मांगा जिस पर अर्जुन ने खरीदा हुआ सामान के बदले पैसे वापस नहीं होगें दूसरे कपडे़ पंसद कर लो कहा जिस पर विद्यानंद नराज हो गया और अश्लील गाली गलौज करते हुये मुझे नहीं जानते हो अभी तुमको बताता हूं की धमकी देने लगा और फोन कर अपने आठ दस साथियों को बुला लिया जो लाठी डंडे से लेश थे सभी दुकान में घुस गये और काउंटर पर चढ़ कर अर्जुन को लात घुसों जूता डंडे से मारने लगे दुकान का एल ई डी टी व्ही कुर्सी आदि को भी तोड़ फोड़ दिये जिसकी रिपोर्ट स्वयं अर्जुन ने थाने में दर्ज करायी उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया जहां ऊसकी मौत हो गयी पुलिस ने मामला खरसिया में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की आदालत में पेश किया जहां से उपार्पण के पश्चात पंचम अपर सत्र न्यायाधीश आदित्य जोशी के न्यायालय में विचारण के लिये आया जिसमें 11 गवाहो के प्रतिपरिक्षण के पश्चात विध्दान न्यायाधीश सभी अभियुक्तो का दोष सिध्द पाया आभियोजन ने भी केस में सुप्रिम कोर्ट व हाईकोर्ट के अनेक जंजमेंट की कापी पेश कर आकाट्य तर्क पेश किये जिस पर आदालत ने भादवि की धारा 302 में सभी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुना दी इस मामले में एक अपचारी बालक भी शामिल हैं

जिसका फैसला किशोर न्यायालय में होगा जहां उसके खिलाफ मामला लंबित हैं आरोपियों व्दारा विचारण के दौरान कैद में जो अवधी बितायी हैं वह समायोजित की जायेगी मृतक अर्जुन के परिवार को क्षतिपूर्ति दिये जाने की अनुशंसा की गयी हैं आभियोजन की और से अपर लोक अभियोजक अनिल श्रीवास्तव ने पैरवी की ।फैसले के बाद आदालत से बाहर निकलते ही सभी अभियुक्तों को कड़ी सुरक्षा में ले लिया गया और एक लारी दो बुलेरों व दर्जनों बाईक के रक्षा घेरे में जेल पहुंचाया गया ।

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