
रमेश राजपूत
बिलासपुर – गुरुघासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र अर्सलान अंसारी की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना कोनी पुलिस ने जांच के आधार पर विश्वविद्यालय के सुरक्षा अधिकारी, वार्डन एवं अन्य जिम्मेदारों के खिलाफ धारा 106(1) एवं 3(5) BNS के तहत अपराध दर्ज किया है। 23 अक्टूबर 2025 को बिहार निवासी छात्र अर्सलान अंसारी का शव विश्वविद्यालय परिसर स्थित सरस्वती मंदिर रोड के पास बांधा तालाब में तैरता हुआ मिला था। सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर घटना की सभी कोणों से जांच की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल निरीक्षण,

गवाहों के कथन और परीक्षण रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया कि तालाब अत्यंत फिसलनयुक्त और गहरा था, जहां सुरक्षा के लिए कोई बैरिकेडिंग या चेतावनी पटल नहीं लगाया गया था।जांच में यह भी पाया गया कि विश्वविद्यालय प्रशासन, विशेषकर सुरक्षा अधिकारी और वार्डन द्वारा छात्र सुरक्षा सुनिश्चित करने के कर्तव्यों में गंभीर लापरवाही बरती गई। सुरक्षित क्षेत्र घोषित होने के बावजूद किसी तरह की रोकथाम व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसके कारण दुर्घटना हुई। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले को संज्ञेय अपराध मानते हुए अपराध क्रमांक 559/25 दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी है।