बिलासपुर

बिलासपुर में बढ़ाई गई लॉक डाउन की अवधि, आगामी 31 मई तक जारी रहेंगे प्रतिबंध…. शाम 5 बजे तक खुलेंगी दुकानें

रमेश राजपूत

बिलासपुर – छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के कम होते मामलों के बीच एकबार फिर बिलासपुर कलेक्टर डॉ सारांश मित्तर ने जिले में लॉक डाउन की अवधि 31 मई रात्रि 12 बजे तक बढ़ा दी है।हालाकि जिले में आम जनता सहित व्यवसायियों को आंशिक छूट प्रदान की गई है।जिसके तहत आवश्यकता अनुसार दुकानों को छूट दी गई है। जिसके तहत सम विषम के आधार पर दुकाने शाम 5 बजे तक संचालित करने की अनुमति दी गई है।वही जिले में संचालित होने वाले छात्रवासो को खोंलने की अनुमित दी गईं। इसके अलावा जिले के सभी कार्यालयों को 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ रोटेशन में संचालन की अनुमित दी गई है।हालकि यहाँ आम जनता के आने की अनुमति फिलहाल नही दी गई है। हालकि लोक सेवा केंद्र और च्वाईस सेंटरो को खोंलने के छूट मिली है।इसके अलावा निजी निर्माण कार्यो को फिजिकल दूरी के साथ करने की अनुमति जिला कलेक्टर ने दी है।एकल दुकानों में पान, गुटखा सहित ठेलो को फिलहाल छुट नही दी गई है। बाकि आदेश पूर्वानुसार है।

यह रहेगा पूर्ण प्रतिबंध…

उक्त लॉक डाउन अवधि में सभी सब्जी बाजार , मॉल , मैरिज हाल , स्विमिंग पूल , क्लब , सिनेमा हॉल , सैलून , ब्यूटी पार्लर , स्पा , जिम तथा अन्य सार्वजनिक स्थल बन्द रहेंगे । जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें एवं बार बन्द रहेंगे किन्तु ऑनलाईन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलिवरी की अनुमति रहेगी । सभी पार्क , रिसार्ट तथा समूह उपस्थिति वाले सभी धार्मिक स्थल , सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे ।

रूटिंग जांच के साथ वैक्सीनेशन की अनिवार्यता…

जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि होम डिलिवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड 19 जांच तथा 45 वर्ष से अधिक अवस्था वाले व्यक्तियों को कोविड -19 वैक्सीनेशन कराना आवश्यक होगा । साथ ही होम डिलिवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा ।

निजी और शासकीय कार्यालयों में इन्हें मिलेगी छूट…

कोरोना के मद्देनजर जिला प्रशासन ने को – मॉर्बिड / गर्भवती अधिकारियों / कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए पोस्ट ऑफिस , बैंकों , बीमा कार्यालय एवं निजी कार्यालय व संस्थानों को अधिकतम 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ टोकन व्यवस्था तथा मास्क व फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन के अधीन संचालन की अनुमति होगी ।

यह दुकान खोंलने की मिली अनुमति..

जारी आदेश में वाहन मरम्मत / पंचर सुधार / ऑटो पार्ट्स / वाहनों के शो – रूम / वाहन रिपेयरिंग वर्कशॉप , स्टेशनरी , लॉण्ड्री सर्विसेस , आटा चक्की , ऑप्टिकल शॉप , पेट शॉप / एक्वेरियम , कृषि से संबंधित- ( खाद / उर्वरक , कीटनाशक , वीज विनिर्माण , वितरण एवं विक्रय , कृषि मशीनरी विक्रय एवं इससे संबंधित स्पेयर पार्ट्स एवं मरम्मत ) दुकानें अधिकतम सायं 05:00 बजे तक संचालित की जा सकेंगी । समस्त प्रकार की एकल दुकानें एवं एकल किराना / डेलीनीड्स दुकानें , फल / सब्जी , अण्डा , मछली , मांस , पोल्ट्री तथा दुग्ध उत्पाद संबंधी दुकानें सायं 05:00 बजे तक खोली जा सकेंगी ।

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