छत्तीसगढ़बिलासपुर

पालतू पशु दुकान पेट शाप के लिए अब पंजीयन करना हुआ अनिवार्य

सत्याग्रह डेस्क

संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवायें बिलासपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा पशु क्रूरता निवारण नियम 2018 के नियम 3(क) एवं (ख) में विहित प्रावधान अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत संचालित समस्त पालतू पशु दुकान का पंजीयन छत्तीसगढ़ राज्य जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड में कराना अनिवार्य किया गया है। पालतू पशु से तात्पर्य कुत्ते, बिल्ली, हेमस्टर, खरगोश गिनी, पिग, चूहा तथा पिंजराबंद पक्षियों की बिक्री से है।ऐसे पेट शाप मालिको को अपने दुकान का पंजीयन छत्तीसगढ़ जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड गुरू तेग बहादुर उद्यान के सामने घड़ी चैक रायपुर में शीघ्र कराने कहा गया है।

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