
भुवनेश्वर बंजारे

बिलासपुर – जिले में मलेरिया के बाद अब सामान्य सर्दी खासी,बुखार के दवाइयों को बिना प्रिस्क्रिप्शन खरीदी नही की जा सकेगी। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने समस्त दवाई दुकान संचालको को आदेश जारी किया है। जिसके तहत अब सर्दी खासी,बुखार के लक्षण वाले व्यक्तियों को पहले डॉक्टर्स की सलाह लेनी होंगी। जिसके बाद ही उनके रिफ्रेश के आधार पर मेडिकल दुकानों में मरीजो की दवा मिल सकेगी। इस निर्णय के पीछे जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन का तर्क है।

की अधिक्तर लोग सामान्य सर्दी खासी बुखार जैसे समस्या के लिए सीधे मेडिकल पहुँच दावा ले उसका सेवन करते है। तो वही बीमारी बढ़ने के बाद ही डॉक्टर से संपर्क करते है। ऐसे में मौजूदा कोरोना संक्रमण के हालातों में लोगो की यह आदत जानलेवा साबित हो सकती है। जिसपर जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन के सहायक औषधि नियंत्रक रविन्द्र कुमार गेंदले ने जिले के दवा विक्रेता संघ को निर्देशित कर उसका अनुपालन करने कहा है।
मेडिकल संचालको को रखना होगा मरीज का ब्यौरा..

जिसपर जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन के सहायक औषधि नियंत्रक रविन्द्र कुमार गेंदले द्वारा सोमवार को जारी आदेश में सर्दी,खासी ,बुखार जैसे बीमारियों के दवा विक्रय को लेकर आवश्यक निर्देश जारी किए है। जिसमे दुकान संचालक बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के मरीजों को दवाइयां नही देने के साथ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लेकर आने वाले मरीजो की पूरी जानकरी जैसे नाम,उम्र पता,मोबाइल नंबर सहित बिल (विक्रय दस्तावेज) लेना होगा।

जिसकी पूरी जानकरी आवश्यकता अनुसार जिला प्रशासन को उपलब्ध हो सके। ऐसा नही करने वाले मेडिकल संचालको के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की बात भी कही जा रही है।