
रमेश राजपूत
जांजगीर-चांपा – जिले में नाबालिग लड़की के अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है इस मामले में रिटायर्ड एसईसीएम कर्मी को गिरफ्तार किया गया है जिसने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कुबूल कर लिया है। इस आरोपी तक पहुॅचे में पुलिस को काफी मेहनत करनी पड़ी मगर तकनीकी और मानवीय सबूतों तथा स्थानीय लोगों और परिजनों के बयान को कड़ी से कड़ी जोड़कर पुलिस आखिरकार आरोपी तक पहुॅचने में कामयाब रही। इस मामले में पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल से मिली जानकारी के मुताबिक
शिवरीरानारायण थाना क्षेत्र के खरौद गांव निवासी नाबालिग लड़की के पिता मानसिंह सारथी ने 30 जून को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी बेटी 29 जून के शाम 04ः00 बजे अपने घर से बिस्किट लेने गई थी जो कि वापस नही लौटी है। पिता मानसिंह सारथी की सूचना पर शिवरीनारायण थाने में गुमशुदगी एवं अपराध धारा 363 आईपीसी का प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया था इसी दौरान 14 जुलाई को खरौद स्थित जोरवा तालाब के किनारे झाड़ियों में नाबालिक लड़की का कंकाल झाडियो में पाया गया।
विवेचना के दौरान तकनीकी और मानवीय सबूतों तथा स्थानीय लोगों और परिजनों के बयान को कड़ी से कड़ी जोड़कर पुलिस की टीम आरोपी परदेशी लाल पंकज पिता नम्मु राम पंकज उम्र 62 वर्ष निवासी तिवारी पारा वार्ड नं. 01 खरौद तक पहुॅची। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि 29 जून को बिस्किट देने के बहाने बहला फुसलाकर नाबालिक को पास के एक सूने मकान में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश करने लगा। जब नाबालिग लड़की चिल्लाने लगी तब उसने मुंह व गला को दबाकर हत्या कर दी और उसकी लाश को बोरा मे भरकर जोरवा तालाब किनारे झाडियों में शव को सुला कर बोरे को तालाब में फेंक दिया।
घर वापस लौट कर देखा कि मृतिका का अंडरवियर व चप्पल वहीं छूट गया था जिसे उसने सफेद बोरी में भर कर अपने मकान के बांउड्री अंदर छिपा दिया। तमाम सबूतों और अपराधी के कबूलनामे के बाद आरोपी परदेशी लाल पंकज को अपराध के लिए आईपीसी की धारा 383,376,302,201 एवं 04 पाक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।