
रमेश राजपूत
बिलासपुर – प्रार्थी चिन्टू कुमार तिवारी पिता श्री कंचन तिवारी उम्र 20 साल निवासी ग्राम करूवा कलान वार्ड क्रमांक 03 थाना गढवा जिला गढवा ने थाना सिरगिट्टी मेंं रिपोर्ट दर्ज कराया है कि दिनांक 20.05.2021 को रायपुर से ट्रेक्टर का सामान लेकर गढवा ( झारखण्ड ) जा रहा था कि दिनांक 21.05.2021 के रात्रि करीबन 01.30 बजे से 02.00 बजे के बीच रायपुर बिलासपुर मेन रोड गुम्बर चौक के पास पहुंचा तो एक व्यक्ति बिलासपुर शहर की ओर जाने वाले ट्रक को रूकवा कर ट्रक वाले से 100 , 200 रूपये लेकर आगे जाने के नाम पर अवैध वसूली कर रहा था मेरी ट्रक को भी रोककर मूझसे पैसा दोगे तो शहर अंदर से जाने दूंगा कहने लगा मैं मना किया तो पैसा कैसे नही देगा कहकर मैं संजय सिंह परस्ते हूँ तु मुझे नही जानता है कहते हुये मेरे शर्ट के सामने जेब में रखा 500 / रू को लूट लिया है। रिपोर्ट के आधार पर धारा 384 , 392 भादवि का अपराध घटित होना पाये जाने से अपराध कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया । विवेचना दौरान थाना प्रभारी सिरगिट्टी फैजुल होदा शाह के द्वारा तत्काल थाना से टीम गठित कर आरोपी के गिरफ्तारी हेतु खोजबीन की कार्यवाही शुरू की गई इस दौरान आरोपी संजय सिंह परस्ते को त्वरित कार्यवाही करते हुए हिरासत में लेकर थाना लाकर घटना के संबंध में पुछताछ किया जो प्रार्थी द्वारा दर्ज कराये गये रिपोर्ट के घटनाक्रम को सही होना बताया जिसे गिरफ्तारी का कारण बताते हुए विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेज दिया गया है । आरोपी संजय सिंह परस्ते पिता श्याम लाल परस्ते
निवासी हिर्री माइंस थाना चकरभाठा के विरुद्ध थाना सिरगिट्टी में पूर्व में भी धारा -384 . 420 , 417 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था । प्रकरण की उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सिरगिटटी फैजुल होदा शाह सहायक उपनिरीक्षक गुलाब पटेल , आरक्षक मिथलेश सोनी की अहम भूमिका रही ।