छत्तीसगढ़बिलासपुर

लीज होल्ड को कर सकेंगे फ्री होल्ड

इस संबंध में अधिक जानकारी कार्यालयीन दिवस में निगम के संपदा शाखा से ली जा सकती है

सत्याग्रह डेस्क

नगरीय निकाय व पूर्व विशेष क्षेत्र प्राधिकरण के 30 वर्षीय लीज होल्ड पर आबंटित भूखंड व भवन जो नगरीय निकाय के स्वामित्व में है। ऐसे भूखंड व भवन को फ्री होल्ड करने शासन ने स्वीकृति जारी की है। ऐसे भूखंड व भवन के स्वामी फ्री होल्ड करने के लिए निर्धारित प्रारूप में निगम के संपदा शाखा में आवेदन कर सकते हैं।
शासन के आदेश के परिपालन में नगर निगम के स्वामित्वाधीन विभिन्न आवासीय प्रोजेक्ट की भवन व भूमियों के लीज होल्ड को फ्री होल्ड संपरिवर्तित करने की कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। निगम क्षेत्र के विभिन्न आवासीय प्रोजेक्ट तथा नर्मदा नगर, राजकिशोर नगर, पत्रकार कालोनी, नूतन इनक्लेव इत्यादी के भवन व भूमियों के लीज होल्डर जो फ्री होल्ड कराने के इच्छुक हैं, उन्हें विकास भवन नगर निगम कार्यालय में शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा।

आवेदक को आवेदन के साथ संलग्न की गई चेक लिस्ट अनुसार दस्तोवज तथा तीन ओर से फोटोग्राफ, शपथ पत्र एवं कलेक्टर गाइड लाइन के अनुसार भूमि या भवन के मूल्य का 1.10 प्रतिशत के बराबर संपरिवर्तित शुल्क व आगामी 10 वर्षों के कलावधि की प्रचलित दर प भू-भाटक जमा करना अनिवार्य होगा। इसके बाद पूर्ण रूप भरे हुए आवेदन पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के भीतर निगम द्वारा आपत्तियों के लिए उद्घोषणा जारी किया जाएगा। किसी प्रकार की दावा आपत्ति प्राप्त न होने की स्थिति में संपरिवर्तन फीस जमा कराई जाएगी और स्वीकृति दी जाएगी। आयुक्त से संपरिवर्तन की स्वीकृति प्राप्त उपरांत शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में हस्तांतरख विलेख तैयार किया जाएगा। इसके बाद रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1980 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। इस संबंध में अधिक जानकारी कार्यालयीन दिवस में निगम के संपदा शाखा से ली जा सकती है।

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