
मुंगेली-सरगांव थाना क्षेत्र निवासी एक नाबालिग लड़की के अज्ञात लड़के के द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने की शिकायत नाबालिग लड़की के पिता ने थाने में की गई थी, मामले में सरगांव पुलिस ने धारा 353 का मामला दर्ज कर नाबालिग की खोजबीन शुरू कर दी थी, जहाँ मुंगेली एसपी, एएसपी एवं एसडीओपी के विशेष निर्देश पर थाना प्रभारी मनीष चंद्र नागर ने नाबालिग के फोन नंबर के सीडीआर के आधार पर विवेचना करते हुए नाबालिग का लोकेशन ट्रेस किया जो पुणे के पिरंगगुट मुसली रोड चांदनी चौक, महाराष्ट्र का निकला, जहाँ पुलिस टीम को रवाना किया गया और आरोपी जयपाल पिता रामकुमार राजपूत उम्र 22 साल निवासी साकिन बिदबिदा के कब्जे से बरामद किया गया। नाबालिग के माता पिता के बयान के आधार पर सरगांव पुलिस ने युवक के खिलाफ शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण, अपहरण सहित पाक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी युवक को रिमांड पर भेज दिया गया है, वही नाबालिग को परिजनों को सौप दिया गया है। नाबालिग बालिका को बरामद करने में थाना प्रभारी सहित एएसआई मनोज शर्मा एवं आरक्षक रविन्द्र मिश्रा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।