
भुवनेश्वर बंजारे

बिलासपुर – लॉक डाउन के अवधि पर पालकों से निजी स्कूलो द्वारा किए गए फीस वसूली को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाई है। जिला शिक्षा अधिकारी ए के भार्गव ने जिले के सभी निजी स्कूलों को लॉक डाउन के पूर्व और लॉक डाउन के बाद पालको से वसूले गए फीस की जानकारी देने निर्देश जारी किया है। गौरतलब है कि प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी पर नियंत्रण लगाया जा सके, इसलिए लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक ने जिला शिक्षा अधिकारियों को फीस से संबंधित सारी जानकारी स्कूल से जुटाने का निर्देश जारी किया है। इसलिए जिला शिक्षा अधिकारियों ने जानकारी जुटाने के लिए निजी स्कूलों को निर्देश जारी किया गया है। डीईओ द्वारा जारी निर्देश में निजी स्कूलों को दो दिनों के भीतर फीस संबंधित सारी जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराने कहा गया है। डीईओ ने सभी नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया है। कि वह सभी निजी स्कूल प्रबंधन से निर्धारित प्रारूप में वह जानकारी एकत्रित करें और उनके समक्ष प्रस्तुत करें। आदेश में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उपरोक्त जानकारी एफिडेविट के माध्यम से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होना है अतः इसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही न बरती जाए। इसके अलावा फीस नही देने की स्थिति में पालकों को स्कूल के वाट्सअप ग्रुप से बाहर निकालने वाले स्कूलो पर भी विशेष ध्यान देने डीईओ ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को कहा है। बताया जा रहा है यह सभी जानकारी लेकर जिले के निजी स्कूलों की रिपोर्ट लोक शिक्षण संचालनालय में भेजा जाएगा। जहाँ रिपोर्ट के आधार पर निजी स्कूलों के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकरियों द्वारा की जाएगी।
यह जानकारी जुटाएंगे नोडल अधिकारी
जारी निर्देश के अनुसार लॉकडाउन में निजी स्कूलों ने पालकों से कितनी फीस ली है? यह फीस कितने किश्तों में ली गई है? फीस ना देने के अभाव में निजी स्कूलों ने कितने छात्रों को स्कूल से बाहर निकाला है? कितने छात्रों की लॉकडाउन अवधि में टीसी काटी गई है? यह जानकारी निजी स्कूलों से लेनी होगी। इन जानकारियों को जुटाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों ने नोडलों को निर्देश दे दिए है।