
रमेश राजपूत
बिलासपुर- जिला प्रशासन ने लॉक डाउन राहत के आदेश में आंशिक संसोधन किया है, जिसमें सुबह 7 बजे से 4 बजे तक समस्त गतिविधियां संचालित होगीं, पूर्व में इस आदेश में सुबह 7 बजे से 3 बजे तक समय निर्धारित किया गया था, जिसमें यह बदलाव किया गया है, वही पान मसाला बिक्री की अनुमति दी गई है,
जिसके सेवन को लेकर प्रतिबंध लगाया गया, वही स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि पान, पान मसाला, बीड़ी, तम्बाकू, सिगरेट, च्विंगम आदि की केवल बिक्री की जा सकती है, जिनका सेवन सार्वजनिक स्थानों, ठेलों आदि में नही किया जा सकता, वही इस आदेश में सैलून, नाई की दुकानों को भी यह सुनिश्चित करते हुए खोलने की अनुमति दी गई है
कि वे प्रत्येक व्यक्ति से नाम, पता, मोबाईल नंबर लिया जाएगा, वही किसी भी वस्तु का पुनः इस्तेमाल दूसरे व्यक्ति पर नही करने निर्देशित किया गया है, सेनेटाइज के साथ ही डिस्पोजल आइटम का उपयोग किया जाएगा।