बिलासपुर

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने 31 दिसंबर तक अवश्य कराए बीमा…

रमेश राजपूत

बिलासपुर– प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम रबी वर्ष 2023-24 योजना के क्रियान्वयन हेतु फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 है। उप संचालक, कृषि से मिली जानकारी के अनुसार योजना में गेहूं सिंचित, चना, गेहूं असिंचित, राई, सरसों एवं अलसी फसलों को शामिल किया गया हैं। इस योजना से किसानों को प्रतिकूल मौसम सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम रबी वर्ष 2023-24 अंतर्गत जिले में अधिकाधिक कृषकों को बीमा आवरण में सम्मिलित करने हेतु फसल बीमा प्रचार-प्रसार हेतु जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया हैं। ऋणी किसान, जो ऋणी कृषक इस योजना में शामिल नहीं होना चाहते, उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी विकल्प चयन (आउटपुट) प्रपत्रानुसार हस्ताक्षरित घोषणापत्र रबी के लिये 24 दिसंबर 2023 तक संबंधित वित्तीय संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा, अन्यथा संबंधित बैंक द्वारा संबंधित मौसम के लिये स्वीकृत, नवीनीकृत की गई अल्पकालीन कृषि ऋण को अनिवार्य रूप से बीमाकृत किया जायेगा। साथ ही कृषकों को अपना आधार रबी के लिये अंतिम तिथि में अथवा उससे पूर्व अपडेट कराना होगा।

अऋणी किसान को निम्न दस्तावेज देने होंगे….

फसल लगाने वाले सभी अऋणी किसानों को प्रस्ताव पत्र के साथ नवीनतम आधार कार्ड की कॉपी, नवीनतम भूमि प्रमाण-पत्र (बी-1, पी-2) की कॉपी, बैंक पासबुक के पहले पन्ने की कॉपी जिस पर एकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक का पता साफ दिख रहा हो, फसल बुवाई प्रमाण-पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने का आशय का स्वघोषणा पत्र, किसान का वैध मोबाईल नंबर एवं बटाईदार, कास्तकार, साझेदार किसानों के लिये फसल साझा, कास्तकार का घोषणा पत्र इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम रबी वर्ष 2023-24 के अंतर्गत जिलावार, फसलवार बीमित राशि एवं किसानों द्वारा देय प्रीमियम की राशि निर्धारित की गई है। जिले के किसानों को चना फसल के लिए बीमित राशि 31 हजार रूपए, किसानों द्वारा प्रति हेक्टेयर हेतु देय प्रीमियम राशि 465 रूपए निर्धारित की गई है। अलसी के लिए बीमित राशि 18 हजार रूपए एवं देय प्रीमियम राशि 270 रूपए, सरसों के लिए बीमित राशि 21 हजार रूपए एवं देय प्रीमियम राशि 315 रूपए, गेहूं सिंचित के लिए बीमित राशि 26 हजार रूपए एवं देय प्रीमियम राशि 390 रूपए, गेहूं असिंचित के लिए बीमित राशि 23 हजार रूपए एवं देय प्रीमियम की राशि 345 रूपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई है। किसान खाते से प्रीमियम डेबिट की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2023 तक है।

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