बिलासपुर

उपभोक्ताओं को राहत देने निर्णय, अधिभार में 31 मई तक दी गई छूट…..

भुवनेश्वर बंजारे

बिलासपुर – लॉक डाउन के बीच एक बार फिर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी ने बिजली बिल भुगतान को लेकर राहत दी है। मंगलवार को स्टेट पावर कंपनी ने बिना किसी अधिभार के उपभोक्ता को अपने बकाया बिल की राशि को 31 मई तक भुगतान करने की छूट प्रदाय किया गया है। मालूम हो कोविड-19 के कारण प्रदेश के निम्नदाब बिजली उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग, स्पॉट बिलिंग सहित ऑफलाईन बिजली बिल नकद संग्रहण केन्द्रों को बंद रखा गया था। जिन्हें छ्त्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी द्वारा 22 अप्रैल से प्रारंभ कर दिया गया है।

साथ ही ऐसे निम्नदाब उपभोक्ता जिनके बिल भुगतान की अंतिम तिथि 19 मार्च से 30 अप्रैल 2020 तक थी उन्हें 5 मई 20 तक बिना अधिभार के बिल भुगतान करने की सुविधा प्रदाऩ की गई थी। इस तिथि को छत्तीसगढ़ नियामक आयोग के आदेशानुसार 31 मई 2020 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। नए निर्णय के मुताबिक अब ऐसे निम्नदाब उपभोक्ता जिनके बिल भुगतान की अंतिम तिथि 19 मार्च से 5 मई तक थी। जिसको बढ़ा कर बड़ी बिजली उपभोक्ताओं को बिल भुगतान में राहत दी है।

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