
तखतपुर टेकचंद कारड़ा
बिलासपुर – थाना प्रभारी पारस पटेल से प्राप्त जानकारी के अनुसार बेलसरी निवासी बालक खुटे द्वारा सन 2009 से सन 2019 तक लगातार प्रार्थिया के साथ शादी का झांसा देकर अनाचार किया जा रहा था, जब प्रार्थीया शादी की बात करती तो आरोपी ने प्रार्थिया के माता-पिता को जान से मारने की धमकी देते हुए शादी करने से इनकार कर दिया, प्रार्थिया की रिपोर्ट पर वर्ष 2019 में अपराध 376, 294, 506 कायम कर विवेचना में लिया गया था, जिसमें आरोपी रिपोर्ट दिनांक से ही फरार था जिसे थाना प्रभारी तखतपुर के नेतृत्व में टीम बना कर तखतपुर पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। वहीं एक अन्य मामले में अनिल ध्रुव पिता सुखीराम ध्रुव उम्र 19 साल निवासी देवरीखुर्द पूर्व से ही प्रार्थीया को छेड़छाड़ करता था तथा कई बार प्रार्थिया इसका विरोध भी कर चुकी थी,
लेकिन लगातार आरोपी छेड़छाड़ करता रहा प्रार्थिया ने लोक लाज के कारण यह बात अपने परिवार में नहीं बताई थी किंतु 2 माह पूर्व जब प्रार्थीया काम करने जा रही थी तो आरोपी प्रार्थिया के अकेलेपन का फायदा उठाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, यह बात भी प्रार्थिया ने डर के कारण किसी को नहीं बताई फिर दिनांक 17.10.2020 को प्रार्थिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिस पर पुलिस ने धारा 376, 354 के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया, विवेचना के दौरान थाना प्रभारी तखतपुर के नेतृत्व मे चंद घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।