रमेश राजपूत
बिलासपुर – थाना सिरगिट्टी में नए अपराधिक कानून 2023 के लागू होने के बाद प्रथम FIR भारतीय नागरिक संहिता (BNS) की धारा 296, 115(2),351( 2), 3(5) के तहत दर्ज किया गया है प्रकरण में आवेदक प्रार्थी मोहम्मद राजिक खान के द्वारा नयापारा चौक गणेश नगर सिरगिट्टी में आरोपियों महबूब एवं उनके दो अन्य साथियों के द्वारा गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट करने की शिकायत की गई,
जिस पर पुलिस ने नई धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। ग़ौरतलब है कि पुराने कानून में क्रमशः आईपीसी 294, 506, 323 एवं धारा 34 के तहत अपराध दर्ज किया जाता था। जिसकी जगह अब धारा 296, 115(2),351( 2), 3(5) ने ले लिया है।
ऐसे समझें:-
IPC. BNS
294. 296
506. 115(2)
323. 351(2)
34. 3(5)