रायपुर

प्रदेश में 1 जून से रात 10 बजे तक शराब दुकान, बार, होटल बार को संचालन की अनुमति…. जानिए आबकारी विभाग का नया आदेश

रमेश राजपूत

रायपुर – प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते लाकडाउन किया गया था, वही संक्रमण की गति कम होते ही सभी जिलों में रियायत देनी शुरू हो गई है जिसके प्रथम चरण में राशन समेत अन्य दुकानों को शाम 6 बजे तक खोलने की छूट दी गई थी, वही अब सरकार ने शराब दूकान, बार एवं क्लब खोलने की सशर्त अनुमति दे दी है।इस सम्बंध में आबकरी विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में कोरोना नियमो का पालन करते हुए शराब दूकान, रेस्टोरेंट बार एवं क्लब को रात 10 बजे तक संचालन की अनुमति दे दी गई है। प्रदेश के जिन जिलों में कोरोना संक्रमण 5 प्रतिशत से नीचे आ गया है वहां शासन ने नियमों को शिथिल करते हुए बड़ी रियायतें दी है। वहीँ रायगढ़, सूरजपुर और जांजगीर चांपा जिले को छोड़कर 1 जून से होटल, बार एवं क्लब खोलने की सशर्त अनुमति देने के लिए कलेक्टर को निर्देश जारी कर दिया गया है।

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