
उदय सिंह
बिलासपुर – जिले में अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है, इसीक्रम में पचपेड़ी पुलिस ने 17 जून 2025 को थाना पचपेड़ी क्षेत्र अंतर्गत शिवनाथ नदी के विभिन्न रेत घाटों अमलडीहा, उदईबंद और भिलौनी में अवैध रेत परिवहन करते हुए 07 हाईवा और 03 ट्रैक्टरों समेत कुल 10 वाहनों को जप्त किया था, जिनके मालिक और चालको के खिलाफ़ एफआईआर दर्ज की गई है। यह वाहन बिना रॉयल्टी और वैध दस्तावेजों के रेत का परिवहन कर रहे थे। जिसमें खनिज निरीक्षक राजू यादव के द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है कि उनके अनुसार 10 वाहनों द्वारा अवैध रूप से रेत का खनन एवं परिवहन किया गया, जिससे शासन को राजस्व की भारी हानि हुई है। प्रकरण में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015, खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 और भारतीय न्याय संहिता 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
जप्त किए गए वाहन :-
1. हाईवा क्रमांक CG 22 X 8088 (अमलडीहा)
2. हाईवा क्रमांक CG 11 BF 5480 (अमलडीहा)
3. हाईवा क्रमांक CG 04 PB 2398 (अमलडीहा)
4. हाईवा क्रमांक CG 10 AH 7685 (उदईबंद)
5. हाईवा क्रमांक CG 10 AE 8615 (उदईबंद)
6. हाईवा क्रमांक CG 10 BQ 6068 (उदईबंद)
7. ट्रैक्टर – बिना नंबर (भिलौनी)
8. ट्रैक्टर – बिना नंबर (भिलौनी)
9. ट्रैक्टर – बिना नंबर (भिलौनी)
10. हाईवा क्रमांक CG 11 AL 3532 (भिलौनी)
पुलिस द्वारा सभी वाहन लावारिस स्थिति में पाए गए और उनसे जुड़ी रेत परिवहन की कोई वैध रॉयल्टी पर्ची अथवा अभिवहन पास प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे में मामला खनिज चोरी के तहत आता है, जिस पर कठोर कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में थाना पचपेड़ी में संबंधित धाराओं
21-LKS, 4(1)-LKS, 4(1)(A)-LKS, 3(5)-BNS, 303(2)-BNS के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है। सभी वाहन अभी पुलिस अभिरक्षा में रखे गए हैं और अज्ञात मालिकों एवं चालकों की पहचान हेतु पुलिस जांच कर रही है। खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध अभिवहन पास के रेत का परिवहन खनिज चोरी की श्रेणी में आता है, जो दंडनीय अपराध है। इस कार्रवाई से जिले में अवैध खनन माफियाओं के बीच हड़कंप मच गया है।